Edited By PTI News Agency,Updated: 23 Mar, 2023 10:09 AM

नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को विधि एवं न्याय मंत्रालय को निर्देश दिया कि 2017 के वित्त कानून में संदर्भित सभी न्यायाधिकरणों के न्यायिक प्रभाव का वह जल्द से जल्द आकलन करे। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि मंत्रालय ने...
नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को विधि एवं न्याय मंत्रालय को निर्देश दिया कि 2017 के वित्त कानून में संदर्भित सभी न्यायाधिकरणों के न्यायिक प्रभाव का वह जल्द से जल्द आकलन करे। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि मंत्रालय ने 2019 के उसके निर्देश के बावजूद अभी तक ऐसा आकलन नहीं किया है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि रोजर मैथ्यू मामले में 13 नवंबर, 2019 को दिए गए एक फैसले में सर्वोच्च अदालत ने केंद्र को कुछ न्यायाधिकरणों के न्यायिक प्रभाव का आकलन करने का निर्देश दिया था।
पीठ ने कहा कि ऐसे आकलन से न्याय मुहैया कराने में आने वाली बाधाओं का पता लगेगा। उसने कहा, "इसलिए हम रोजर मैथ्यू मामले में इस अदालत के निर्देशों को दोहराते हैं... और विधि एवं न्याय मंत्रालय को जल्द से जल्द न्यायिक प्रभाव का आकलन करने का निर्देश देते हैं।"
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