Edited By jyoti choudhary,Updated: 04 Sep, 2025 02:46 PM

जीएसटी परिषद ने सीमेंट पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया है। रियल एस्टेट डेवलपर्स और विशेषज्ञों का कहना है कि यह ऐतिहासिक कदम है, जिससे निर्माण लागत में भारी कमी आएगी और मकान खरीदने वालों को सीधा फायदा होगा।
नई दिल्लीः जीएसटी परिषद ने सीमेंट पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया है। रियल एस्टेट डेवलपर्स और विशेषज्ञों का कहना है कि यह ऐतिहासिक कदम है, जिससे निर्माण लागत में भारी कमी आएगी और मकान खरीदने वालों को सीधा फायदा होगा।
क्रेडाई के अध्यक्ष शेखर पटेल ने कहा कि यह सुधार रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा। सीमेंट पर कम टैक्स से कच्चे माल की कुल लागत घटेगी और अंततः मकान अधिक किफायती होंगे।
नारेडको के अध्यक्ष जी. हरि बाबू ने इस फैसले को सरकार की कर प्रणाली को सरल और संतुलित बनाने की प्रतिबद्धता बताया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल जीडीपी को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि अर्थव्यवस्था में भरोसा भी मजबूत होगा।
सीबीआरई के चेयरमैन अंशुमान मैगजीन ने कहा कि सीमेंट और इस्पात जैसी सामग्री कुल निर्माण लागत का 40-45% हिस्सा होती है। ऐसे में जीएसटी में कटौती से परियोजनाओं की लागत घटेगी और डेवलपर्स यह फायदा मकान खरीदारों तक पहुंचा सकते हैं।
सिग्नेचर ग्लोबल के प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि सीमेंट और ग्रेनाइट ब्लॉक पर टैक्स घटने से आवासीय क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं, क्रिसुमी कॉरपोरेशन के अशोक कपूर ने कहा कि मकान बनाने की लागत घटने से खरीदारों को अधिक किफायती घर मिलेंगे।
अन्य डेवलपर्स जैसे एसकेए ग्रुप और मिगसन ग्रुप ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि निर्माण सामग्री पर टैक्स घटने से रियल एस्टेट सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी।