NCLAT ने गूगल पर 136 करोड़ रुपए के जुर्माने के आदेश पर लगाई रोक

Edited By Updated: 27 Apr, 2018 12:34 PM

nclat stays cci penalty of rs 136 cr on google in search bias case

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी. ) ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) के गूगल पर जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी। सी.सी.आई. ने ऑनलाइन सर्च बाजार

नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी. ) ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) के गूगल पर जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी। सी.सी.आई. ने ऑनलाइन सर्च बाजार में अनुचित कारोबारी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए गूगल पर 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।

28 मई को होगी सुनवाई
न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एन.सी.एल.ए.टी. पीठ ने सी.सी.आई. के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका स्वीकार करते हुए दिग्गज सर्च इंजन कंपनी को जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि 4 हफ्ते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में सुनवाई 28 मई को होगी।

यह है मामला
गूगल के प्रवक्ता ने कहा, 'न्यायाधिकरण ने सी.सी.आई. के आदेश और उससे जुड़े निष्कर्षों के पहलुओं की समीक्षा के लिए हमारी अपील स्वीकार कर ली है।' उल्लेखनीय है कि इस वर्ष फरवरी में आयोग ने गूगल पर भारतीय बाजार में ऑनलाइन सर्च में अनुचित कारोबारी प्रक्रियाओं को अपनाने के चलते 136 करोड़ रुपए के जुर्माने का आदेश दिया था। आयोग ने गूगल के खिलाफ 135.86 करोड़ रुपए का यह जुर्माना 2012 में उसके विरुद्ध दायर की गई‘ अविश्वासी आचरण की शिकायतों के आधार पर लगाया था। यह कंपनी के भारतीय परिचालन से विभिन्न कारोबारों से 2013, 2014 और 2015 में हुई कुल औसत आय के 5 प्रतिशत के बराबर है। इस संबंध में गूगल के खिलाफ मैट्रिमोनी डॉट कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी ने शिकायत दायर की थी। 
 

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