Work from Home मांगने पर गर्भवती महिला को निकाला, कोर्ट ने कंपनी पर ठोका भारी जुर्माना

Edited By Updated: 24 Feb, 2025 06:09 PM

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ब्रिटेन के एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने एक गर्भवती महिला को अनुचित रूप से नौकरी से निकालने पर कंपनी को 93,000 पाउंड (करीब 1 करोड़ रुपए) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, महिला को उसके बॉस ने सिर्फ एक मैसेज भेजकर यह...

बिजनेस डेस्कः ब्रिटेन के एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने एक गर्भवती महिला को अनुचित रूप से नौकरी से निकालने पर कंपनी को 93,000 पाउंड (करीब 1 करोड़ रुपए) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, महिला को उसके बॉस ने सिर्फ एक मैसेज भेजकर यह कहते हुए नौकरी से हटा दिया कि उन्हें केवल ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी चाहिए।

जी मिचलाने की वजह से पाउला ने मांगा वर्क फ्रॉम होम

एम्प्लॉयर अम्मार कबीर ने अपने मैसेज में jazz hands इमोजी का भी इस्तेमाल किया था, जिसे कोर्ट ने गलत माना। दरअसल, पाउला मिलुस्का नाम की एक प्रेग्नेंट महिला ने मॉर्निंग सिकनेस की वजह से वर्क फ्रॉम होम करने की इजाजत अपने बॉस से मांगी थी। इस पर अम्मार ने महिला को न सिर्फ एक मैसेज भेजकर नौकरी से निकाल देने की बात कही, बल्कि आखिर में jazz hands इमोजी का भी इस्तेमाल किया, जिसमें एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और दोनों हाथ हैं।

सिर्फ प्रेग्नेंसी की वजह से नहीं निकाल सकती कंपनी

UK एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने माना कि महिला को काम से उसकी प्रेग्नेंसी की वजह से ही निकाला गया, जो कि बिल्कुल भी अनुचित है। कोर्ट ने इसलिए बर्मिंघम में रोमन प्रॉपर्टी ग्रुप लिमिटेड को 93,616.74 पाउंड का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मिलुस्का एक इंवेस्टमेंट कंसलटेंट है। अक्टूबर, 2022 में उन्हें खुद के प्रेग्नेंट होने का पता लगा और एक दिन मॉर्निंग सिकनेस की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान उन्होंने अपने बॉस से घर पर रहकर काम करने की इजाजत मांगी लेकिन कंपनी ने उन्हें काम से ही निकाल दिया। कबीर ने पाउला से कहा था कि क्या वह रोज कुछ घंटे ऑफिस आकर काम करती है, जिसे कोर्ट ने बिल्कुल ही गलत माना।
 

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