Edited By rajesh kumar,Updated: 26 Nov, 2020 05:52 PM
केंद्र सरकार के कर्मचारी 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए दी गई प्रीमियम को एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत भुना सकते हैं।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए दी गई प्रीमियम को एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत भुना सकते हैं। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का तीसरा सेट जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि कार जैसी वस्तुओं की खरीद पर इस योजना का फायदा लेने के लिए कर्मचारी मूल बिल के बजाए बिल की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं।
31 मार्च 2021 है अंतिम तारीख
व्यय विभाग ने कहा कि मौजूदा बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम भुगतान एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत नहीं किया जाएगा। योजना के तहत लाभ पाने के लिए बिल या वाउचर 31 मार्च 2021 को या उससे पहले जमा करना होगा।
12 अक्टूबर को शुरू हुई योजना
सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी नकद वाउचर योजना की घोषणा की थी, जिसका लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को 12 प्रतिशत या उससे अधिक जीएसटी दर वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद करनी जरूरी है। साथ ही ऐसी खरीद का भुगतान डिजिटल मोड, चेक या डिमांड ड्राफ्ट अथवा एनईएफटी या आरटीजीएस के जरिए किया जाना है। अभी तक कर्मचारियों को अवकाश यात्रा छूट का लाभ सिर्फ यात्रा करने पर ही मिलता था।
बता दें कि योजना के तहत पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। ये सदस्य एलटीसी किराया पाने के योग्य होने चाहिए। हर चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को अपनी पसंद की यात्रा के लिए एलटीसी देती है। इसके साथ ही गृह राज्य की यात्रा के लिए एलटीसी दिया जाता है।