IRDAI बीमा बिक्री के नियमों में करने जा रहा बड़ा बदलाव:  मिस-सेलिंग पर लगेगी सख्त लगाम

Edited By Updated: 24 Sep, 2026 11:47 AM

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इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI) ने इंश्योरेंस बेचने और सर्विस देने के प्रोसेस को ज़्यादा पारदर्शी, कॉम्पिटिटिव और कस्टमर-फ्रेंडली बनाने के मकसद से इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है।...

नई दिल्ली: इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI) ने इंश्योरेंस बेचने और सर्विस देने के प्रोसेस को ज़्यादा पारदर्शी, कॉम्पिटिटिव और कस्टमर-फ्रेंडली बनाने के मकसद से इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। रेगुलेटर ने बुधवार को  रीकैलिब्रेटिंग इकोनॉमिक्स ऑफ़ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन  (इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के इकोनॉमिक्स को फिर से तय करना) नाम से एक पब्लिक कंसल्टेशन पेपर जारी किया। इसमें इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, खर्च, कमीशन, मार्केट कंडक्ट, पारदर्शिता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे शामिल हैं। IRDAI ने कहा कि इन प्रस्तावित सुधारों का मकसद एक "कस्टमर-सेंट्रिक, कॉम्पिटिटिव, कुशल और पारदर्शी डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम" बनाना है।

कस्टमर्स के लिए, इन प्रस्तावों का मतलब यह हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा साफ़ जानकारी मिलेगी कि उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी कौन बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पेमेंट कैसे किया जाता है, ज़बरदस्ती बंडलिंग के मामले कम होंगे और गलत तरीके से पॉलिसी बेचने (मिस-सेलिंग) के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलेगी। हालांकि, ये अभी सिर्फ़ प्रस्ताव हैं। IRDAI ने स्टेकहोल्डर्स से राय और सुझाव मांगे हैं और कंसल्टेशन प्रोसेस 25 अक्टूबर, 2026 तक खुला रहेगा।

1. पॉलिसी कौन बेच रहा है? मिलेगी पूरी जानकारी
प्रस्तावित बदलावों में से एक मौजूदा इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर को आसान बनाना है। IRDAI एक ऐसे आसान स्ट्रक्चर की ओर बढ़ना चाहता है जिससे कस्टमर्स के लिए यह समझना आसान हो जाए कि वे किसके ज़रिए इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। रेगुलेटर का कहना है कि प्रस्तावित स्ट्रक्चर से रेगुलेटरी और ऑपरेशनल रुकावटें कम होंगी और साथ ही इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में भागीदारी भी बढ़ेगी। पॉलिसीहोल्डर के लिए, इससे डिस्ट्रीब्यूशन चेन को समझना आसान हो सकता है और पॉलिसी बेचने या सर्विस देने में शामिल इंटरमीडियरी (बिचौलिये) की भूमिका के बारे में ज़्यादा स्पष्टता मिल सकती है।
 
2. कमीशन की मिलेगी जानकारी
कस्टमर्स से जुड़ा एक अहम प्रस्ताव इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए जाने वाले कमीशन से संबंधित है। IRDAI ने प्रस्ताव दिया है कि इंश्योरेंस कंपनियां और बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अपनी कमीशन पॉलिसी और स्ट्रक्चर को आसान और समझने लायक तरीके से बताएं। कुछ कमर्शियल पॉलिसी में भी कमीशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। रेगुलेटर का कहना है कि इससे कस्टमर्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की कीमत में शामिल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को समझ सकेंगे और बेहतर जानकारी के साथ सही चुनाव कर सकेंगे। कमीशन फ्रेमवर्क को भी फिर से तय करने का प्रस्ताव है। एक जैसा तरीका अपनाने के बजाय, कमीशन की सीमा तय करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि सेगमेंट, बिज़नेस का प्रकार, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोडक्ट की जटिलता और प्रोडक्ट को बेचने और सर्विस देने में लगने वाली मेहनत। यह कस्टमर्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि रेगुलेटर डिस्ट्रीब्यूटर के पेमेंट को प्रोडक्ट की प्रकृति और उसे बेचने और सर्विस देने में शामिल काम के हिसाब से ज़्यादा बेहतर ढंग से जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

3. मिस-सेलिंग पर लगेगी सख्त लगाम
कंसल्टेशन पेपर में गलत तरीके से बिक्री की समस्या से निपटने के लिए कई उपाय भी सुझाए गए हैं। IRDAI ने ग्राहकों की ज़रूरतों और उपयुक्तता का रिकॉर्ड रखने और रेगुलेटरी मक़सद से सभी तरह के पेमेंट (चाहे वे सीधे हों या अप्रत्यक्ष, पैसे के रूप में हों या किसी और रूप में) को कमीशन की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।

इसने बीमा बेचने वाले बैंक और NBFC कर्मचारियों के लिए वॉल्यूम या रिवॉर्ड पर आधारित इंसेंटिव पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव दिया है। इन प्रस्तावों में बेची गई पॉलिसी से व्यक्ति की पहचान को जोड़ना, गलत बिक्री की घटनाओं की जानकारी सार्वजनिक करना और गलत बिक्री के मामलों में कमीशन वापस लेने (claw-back) की अनुमति देना शामिल है। ग्राहकों के लिए, इसका मकसद पॉलिसी बेचने वाले व्यक्ति की जवाबदेही बढ़ाना है, न कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को अस्पष्ट छोड़ना। IRDAI ने मार्केट में अनुशासन मज़बूत करने के लिए "डार्क पैटर्न" पर नज़र रखने और परफॉर्मेंस से जुड़ी ज़रूरी जानकारी उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव दिया है।

4. जबरन बीमा जोड़ने  पर रोक
ग्राहकों पर केंद्रित एक और प्रस्ताव बीमा को दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ के साथ बंडल करने (एक साथ बेचने) के तरीके से जुड़ा है। IRDAI बीमा को दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ के साथ अनिवार्य रूप से बंडल करने के खिलाफ़ मज़बूत सुरक्षा उपाय चाहता है। यह प्रस्ताव गलत बिक्री की समस्या को दूर करने और बीमा डिस्ट्रीब्यूशन में जवाबदेही बेहतर बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

5. क्या बीमा प्रीमियम सस्ता होगा?
IRDAI ने मैनेजमेंट के खर्च (Expense of Management) के फ्रेमवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में बदलाव का भी प्रस्ताव दिया है। रेगुलेटर का कहना है कि इन प्रस्तावित बदलावों का मकसद पूरे सेक्टर में धीरे-धीरे कॉस्ट एफिशिएंसी (लागत दक्षता) को बेहतर बनाना है। इसने कम स्ट्रक्चरल कॉस्ट को पॉलिसीहोल्डर्स के लिए बीमा को सस्ता बनाने की संभावना से जोड़ा है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं तो बीमा प्रीमियम अपने-आप कम हो जाएंगे। बल्कि, IRDAI का मकसद बीमा इकोसिस्टम में स्ट्रक्चरल और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करना है, जिससे बीमा को सस्ता बनाने में मदद मिल सकती है।

 

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