ऑनलाइन आर.सी. व ड्राइविंग लाइसैंस दिखाने वालों का चालान न करे पुलिस: मुख्यमंत्री

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 01 Apr, 2023 08:33 PM

chief minister r c and took stock of the pendency of driving license

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज पुलिस विभाग को वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर.सी.) और ड्राइविंग लाइसैंस (डी.एल.) के कारण आम लोगों को हो रही अनावश्यक परेशानी से बचाने के निर्देश दिए हैं। आज यहां एक मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने...

चंडीगढ़,(अश्वनी): पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज पुलिस विभाग को वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर.सी.) और ड्राइविंग लाइसैंस (डी.एल.) के कारण आम लोगों को हो रही अनावश्यक परेशानी से बचाने के निर्देश दिए हैं। आज यहां एक मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्राइविंग लाइसैंसों और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए स्मार्ट चिप बनने में भारी कमी के कारण आम लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। राज्य सरकार इस समस्या का जल्द निपटारा करने के लिए पुख्ता यत्न कर रही है। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को हिदायत दी है कि जरूरी संशोधन करके सारी प्रक्रिया को सुचारू और दुरुस्त किया जाए, जिससे जल्दी से जल्दी ड्राइविंग लाइसैंस और रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेटों की छपाई को यकीनी बनाया जा सके।

 

 


मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे पहले स्थिति और बिगड़े, उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, जिन्होंने इससे पहले सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाए। उन्होंने अधिकारियों से मामले की समयबद्ध ढंग से जांच करके उनको रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। भगवंत मान ने कहा कि यह समझने की जरूरत है कि नए ड्राइविंग लाइसैंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने में देरी देश से बाहर से मंगवाई गई चिपों की कमी के कारण हुई है।

 

 


मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता था और इसका व्यावहारिक समाधान पहले ही किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि जारी हो चुके सभी लाइसैंस और आर.सी. ‘सारथी और वाहन पोर्टल’ पर उपलब्ध हैं और उनको डिजीलॉकर या किसी भी डिवाइस पर डाऊनलोड किया जा सकता है और प्रिंट भी लिया जा सकता है। भगवंत मान ने कहा कि डिजीलॉकर या एम. परिवहन एप से डाउनलोड किए आर.सी./ डी.एल. को पुलिस की तरफ से प्रामाणिक दस्तावेज माना जाए और यह ऑनलाइन दस्तावेज दिखाने वाले यात्रियों का चालान नहीं किया जाना चाहिए।
 

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