‘विमल इलायची’ का विज्ञापन पड़ा भारी, Shah Rukh Khan समेत इन बॉलीवुड सितारों को FDA ने भेजा नोटिस

Edited By Updated: 16 Aug, 2026 11:10 AM

vimal pan masala controversy

Vimal Pan Masala Controversy : महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने कथित तौर पर बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 'विमल इलायची' के विज्ञापन के लिए 'शो-कॉज नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) जारी किए हैं।

Vimal Pan Masala Controversy : महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने कथित तौर पर बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 'विमल इलायची' के विज्ञापन के लिए 'शो-कॉज नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) जारी किए हैं।

रेगुलेटर का आरोप है कि यह कैंपेन 'विमल पान मसाला' के लिए सरोगेट एडवरटाइजिंग (अप्रत्यक्ष विज्ञापन) जैसा है, जिस पर महाराष्ट्र में बैन लगा हुआ है। यह कार्रवाई राज्य FDA द्वारा तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला प्रोडक्ट्स के खिलाफ की जा रही बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है।

ये नोटिस अजय देवगन को जुहू स्थित उनके घर और शाहरुख खान को बांद्रा स्थित 'मन्नत' पर भेजे गए। टाइगर श्रॉफ को नोटिस उनकी प्रोडक्शन कंपनी, 'टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शंस LLP' के जरिए भेजा गया। इस हफ्ते जारी नोटिस में, FDA ने एक्टर्स से विज्ञापन में उनकी भागीदारी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। उनका आरोप है कि यह कैंपेन 'विमल पान मसाला' ब्रांड के साथ अप्रत्यक्ष संबंध बनाता है और इसे ब्रांड का सरोगेट प्रमोशन माना जा सकता है।

नोटिस में कहा गया है, "उक्त विज्ञापन की जांच करने पर, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि विज्ञापन 'विमल' ब्रांड को प्रमोट करता है, जो मुख्य रूप से पान मसाला से जुड़ा है। पान मसाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर महाराष्ट्र राज्य में एक साल के लिए प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध महाराष्ट्र राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा FSS एक्ट, 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत 13 जुलाई, 2026 के निषेध आदेश में बताई गई तारीख से लागू है।

 FDA ने खाद्य सुरक्षा और मानक (FSS) अधिनियम, 2006 की धारा 24 का हवाला दिया है, जो खाद्य उत्पादों से संबंधित भ्रामक या धोखेपूर्ण विज्ञापनों पर रोक लगाती है। इसने धारा 53 का भी उल्लेख किया है, जिसके तहत भ्रामक खाद्य विज्ञापन प्रकाशित करने में शामिल लोगों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

एक्टर्स को जारी किए गए ये नोटिस पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए महाराष्ट्र FDA द्वारा चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा हैं। रेगुलेटर कई तरह के उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिनमें खाने-पीने की चीज़ों और दूध में मिलावट, स्कूलों के पास सेहत के लिए नुकसानदायक खाने-पीने के सामान की बिक्री, और प्रतिबंधित गुटखा व तंबाकू वाले पान मसाला का उत्पादन और वितरण शामिल है।

हाल के महीनों में, FDA ने जांच और नियमों को लागू करने की कोशिशें तेज कर दी हैं, वे सामान जब्त कर रहे हैं और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।

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