चलती कार से गिरकर पति की मौत पर, पत्नी ने सौतन पर ठोका 70 लाख का हर्जाना, कोर्ट ने सुनाया अजीब फैसला

Edited By Updated: 10 Jan, 2025 12:40 PM

china husband dies after falling from girlfriend s car

एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की नशे में कार से गिरकर मौत हो गई और उसकी पत्नी ने पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद मृतक की प्रेमिका से मुआवजा की मांग की। मामला इतना विवादास्पद हो गया कि यह कोर्ट तक पहुंच गया

इंटरनेशनल डेस्क: चीन में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की नशे में कार से गिरकर मौत हो गई और उसकी पत्नी ने पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद मृतक की प्रेमिका से मुआवजा की मांग की। मामला इतना विवादास्पद हो गया कि यह कोर्ट तक पहुंच गया, जहां अदालत ने पत्नी की मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन प्रेमिका को कुछ राशि देने का आदेश दिया।

यह घटना साल 2022 की है जब वांग नामक व्यक्ति और लियू नाम की महिला के बीच प्रेम संबंध शुरू हुए थे। वांग, जो शादीशुदा था, अपनी पत्नी से अलग होकर लियू के साथ समय बिता रहा था। जुलाई 2023 में दोनों के बीच तकरार हुई, जिसके बाद वे एक होटल में खाना खाने के बाद कार से यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान वांग नशे में था और सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी में बैठा था। लियू गाड़ी चला रही थी, और अचानक वांग चलती कार से गिर पड़ा।

हादसे के बाद क्या हुआ?

गिरने के बाद लियू घबराई और उसने वांग को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई। लेकिन 24 घंटे बाद वांग की मौत मस्तिष्क की चोट के कारण हो गई। पुलिस ने जांच में पाया कि वांग के द्वारा सीट बेल्ट न पहनने के कारण यह हादसा हुआ। इसके बावजूद लियू को दोषी नहीं ठहराया गया, क्योंकि यह पूरी घटना वांग की लापरवाही का परिणाम थी।

पत्नी का मुआवजा मांगने का कदम:

वांग की पत्नी ने इस घटना के बाद अपनी पति की प्रेमिका लियू से 6 लाख युआन (लगभग 70.36 लाख रुपये) का मुआवजा मांगने का फैसला लिया। लेकिन यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। पत्नी ने लियू को पति की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे भारी मुआवजा देने की मांग की।

कोर्ट का फैसला 

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पत्नी की पूरी मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि वांग की मौत उसकी अपनी लापरवाही के कारण हुई थी और लियू को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने लियू को 65,000 युआन (करीब 8 लाख रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिससे इस मामले में एक हल्की राहत मिली।

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