Edited By Mansa Devi,Updated: 15 Mar, 2026 02:07 PM

भारत में घरेलू गैस व्यवस्था को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नए नियम के अनुसार जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन मौजूद है, वे अब घरेलू LPG सिलेंडर का कनेक्शन एक साथ नहीं रख सकेंगे।
नेशनल डेस्क: भारत में घरेलू गैस व्यवस्था को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नए नियम के अनुसार जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन मौजूद है, वे अब घरेलू LPG सिलेंडर का कनेक्शन एक साथ नहीं रख सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
ऊर्जा संकट और अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। इसका असर तेल और गैस की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य (Hormuz Strait) से दुनिया की बड़ी मात्रा में ऊर्जा संसाधनों का परिवहन होता है। यदि वहां किसी तरह की बाधा आती है तो इसका प्रभाव उन देशों पर ज्यादा पड़ता है जो तेल और गैस के आयात पर निर्भर हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने गैस वितरण व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं।
14 मार्च से लागू हुआ नया नियम
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 14 मार्च से नया आदेश लागू किया है। इसके तहत जिन उपभोक्ताओं के घरों में पहले से PNG कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें घरेलू LPG सिलेंडर रखने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। सरकार के आदेश के अनुसार अगर किसी के पास दोनों कनेक्शन पाए जाते हैं, तो उसे LPG सिलेंडर की रिफिल सुविधा भी नहीं दी जाएगी।
तेल और गैस कंपनियों को निर्देश
सरकार ने इस मामले में तेल और गैस वितरण कंपनियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। कंपनियों से कहा गया है कि जिन लोगों के घर में PNG कनेक्शन मौजूद है, उन्हें नया घरेलू LPG कनेक्शन जारी नहीं किया जाए। साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर की रिफिल सप्लाई भी नहीं दी जाएगी।
नियम लागू करने का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य घरेलू गैस की सप्लाई को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना है। कई शहरों में PNG और LPG दोनों कनेक्शन होने से गैस वितरण में असमानता की समस्या सामने आ रही थी। इसके अलावा कुछ जगहों पर LPG सिलेंडरों का अनावश्यक स्टॉक भी किया जा रहा था। नए नियम से सरकार को उम्मीद है कि गैस सप्लाई सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और संतुलित बनेगा तथा जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक गैस आसानी से पहुंच सकेगी।
किस कानून के तहत लागू हुआ आदेश
पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत जारी किया है। आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के बाद यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
उपभोक्ताओं के लिए क्या जरूरी है
जिन उपभोक्ताओं के घरों में PNG कनेक्शन पहले से लगा हुआ है और उनके पास LPG कनेक्शन भी है, उन्हें अपने नजदीकी गैस एजेंसी से संपर्क कर LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर भविष्य में गैस रिफिल प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है।