Year Ender 2025: न्यू ईयर पार्टी करने से पहले जान लें घर में बस इतनी लीटर रख सकते हैं शराब, एक बार पढ़ लें नियम

Edited By Updated: 21 Dec, 2025 01:18 PM

before new year party know how much liquor you can legally keep at home

नया साल करीब है और घर पर पार्टी की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में शराब रखने के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। भारत में शराब कानून हर राज्य के अनुसार अलग हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों में अलग-अलग मात्रा तक शराब रखने की अनुमति है,...

नेशनल डेस्क : नया साल करीब है और देशभर में घरों में क्रिसमस व न्यू ईयर पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। दोस्तों के साथ जश्न, म्यूजिक और डिनर के बीच अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि घर में रखी शराब कहीं कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रही। तय सीमा से ज्यादा शराब रखना आपको जुर्माने या कानूनी कार्रवाई में फंसा सकता है, इसलिए पार्टी से पहले नियम जानना जरूरी है।

राज्य तय करते हैं शराब के कानून

भारत में शराब से जुड़े नियम केंद्र सरकार नहीं, बल्कि राज्य सरकारें बनाती हैं। इसी वजह से हर राज्य में शराब रखने और पीने के कानून अलग-अलग हैं। जो मात्रा एक राज्य में वैध है, वही दूसरे राज्य में अपराध मानी जा सकती है।

ज्यादा शराब रखने पर सख्त कार्रवाई

अनुमति से अधिक शराब रखने पर कई राज्यों में जुर्माने के साथ जेल तक का प्रावधान है। पुलिस और एक्साइज विभाग की कार्रवाई, शराब जब्ती और लाइसेंस रद्द होने जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं।

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जहां शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है

बिहार, गुजरात, नागालैंड और मिजोरम में शराब पीना और रखना दोनों ही अपराध हैं। मणिपुर के कई हिस्सों में भी प्रतिबंध लागू है। लक्षद्वीप में भी शराब पर रोक है, हालांकि कुछ पर्यटक क्षेत्रों में सीमित छूट मिलती है।

दिल्ली में ज्यादा छूट, लेकिन नियम जरूरी

दिल्ली में 25 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति अपने घर में कुल 18 लीटर तक शराब रख सकता है। हार्ड ड्रिंक की सीमा 9 लीटर तय है। एक ही घर में रहने वाले सभी वयस्क अपनी-अपनी तय सीमा तक शराब रख सकते हैं, लेकिन दिल्ली से बाहर जाते समय सिर्फ एक लीटर शराब ले जाने की अनुमति है।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश

हरियाणा में देसी शराब की छह बोतल और आईएमएफएल की 18 बोतलें रखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में बिना लाइसेंस 1.5 लीटर विदेशी शराब, छह लीटर बीयर और दो लीटर वाइन की अनुमति है।

अन्य राज्यों के नियम

पंजाब में सीमित मात्रा में IMFL, बीयर और देसी शराब रखने की अनुमति है। राजस्थान में लगभग नौ लीटर IMFL रखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में बीयर और व्हिस्की की ज्यादा सीमा तय है।
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी तय मात्रा तक शराब रखने की छूट है। गोवा, केरल और जम्मू-कश्मीर में भी अलग-अलग सीमाएं निर्धारित हैं।

जश्न मनाएं, लेकिन कानून के दायरे में

न्यू ईयर पार्टी को यादगार बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने राज्य के नियमों के अनुसार ही शराब रखें। थोड़ी सी लापरवाही जश्न को परेशानी में बदल सकती है, इसलिए नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से उत्सव मनाएं।

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