कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत, ‘पासपोर्ट’ विवाद मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दी अग्रिम जमानत

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 02:59 PM

congress leader pawan khera receives major relief as telangana high court grants

असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के ‘पासपोर्ट’ वाले विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद असम...

नेशनल डेस्क: असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के ‘पासपोर्ट’ वाले विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले में शुक्रवार को एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी। खेड़ा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुजाना कलासिकम ने कहा, ''याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। इस अवधि के लिए शर्तों के साथ राहत प्रदान की जाती है।

खेड़ा के खिलाफ मामला गुवाहाटी अपराध शाखा के पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें धारा 175 (चुनाव से संबंधित झूठा बयान), धारा 35 (निजी रक्षा का अधिकार) और धारा 318 (धोखाधड़ी) शामिल हैं। कांग्रेस नेता ने पांच अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशों में संपत्तियां हैं, जिनका खुलासा मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। 

इस मामले में पूछताछ के लिए असम पुलिस की एक टीम पहले खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर भी गई थी। वहीं, हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने जिन दस्तावेजों के आधार पर उन पर और उनके परिवार पर आरोप लगाए, उनकी सत्यता की जांच नहीं की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खेड़ा हैदराबाद ''भाग गए हैं'', लेकिन असम पुलिस उन्हें ''पाताल'' से भी ढूंढ निकालेगी। 
 

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