Edited By Seema Sharma,Updated: 18 Jun, 2021 12:51 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर के बाजारों में कोरोना वायरस के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का संज्ञान लिया। हाईकोर्ट कि कहा कि ढील मिलने पर अगर ऐसे उल्लंघन हुए तो इससे कोरोना की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार...
नेशनल डेस्क : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर के बाजारों में कोरोना वायरस के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का संज्ञान लिया। हाईकोर्ट कि कहा कि ढील मिलने पर अगर ऐसे उल्लंघन हुए तो इससे कोरोना की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को सख्त कदम उठाने, दुकानदारों को जागरूक करने और बाजार एवं विक्रेता संघ के साथ इस संबंध में बैठकें करने को भी कहा।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस आशा मेनन की अवकाशकालीन पीठ ने AIIMS के एक डॉक्टर द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भेजी तस्वीरों का संज्ञान लिया। तस्वीरों में बाजारों में रेड़ी-पटरी वाले कोरोना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। पीठ ने कहा कि दूसरी लहर में हमने बड़ी कीमत चुकाई है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जो दूसरी लहर से प्रभावित ना हुआ हो...।''