पीएम मोदी की मां का AI वीडियो मामला, पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को दिया हटाने का आदेश

Edited By Updated: 17 Sep, 2025 02:08 PM

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पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से जुड़े एक विवादित डीपफेक वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। यह वीडियो बिहार कांग्रेस द्वारा साझा किया गया था, जिसमें मोदी को उनकी मां डांटती नजर आई...

नेशनल डेस्क : पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी से जुड़े एक डीपफेक वीडियो मामले में सख्त कदम उठाते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस विवादित वीडियो को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बजंतरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान जारी किया।

वीडियो से शुरू हुआ विवाद
बिहार कांग्रेस ने हाल ही में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया था। इस वीडियो में पीएम मोदी को सोते हुए दिखाया गया, जिसमें उनकी मां हीराबेन उन्हें उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए डांटती नजर आती हैं। वीडियो में हीराबेन को यह कहते हुए दिखाया गया, "अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइन में खड़ा किया। अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर-पोस्टर छपवा रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे?"

यह वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया। बीजेपी ने इसे पीएम मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां के सम्मान पर हमला करार दिया।

बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया
बीजेपी ने इस वीडियो की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां को बदनाम करने की साजिश रची है। पार्टी ने इसे न केवल पीएम की छवि को धूमिल करने का प्रयास बताया, बल्कि मातृत्व के सम्मान का उपहास भी करार दिया। बीजेपी नेताओं ने इस वीडियो को शर्मनाक और असंवेदनशील बताया।

दिल्ली में दर्ज हुई FIR
इस मामले में दिल्ली के बीजेपी नेता संकेत गुप्ता ने कांग्रेस और उसकी आईटी सेल के खिलाफ एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई। FIR में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह AI-जनरेटेड वीडियो साझा कर पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके साथ ही, वीडियो को मातृत्व के सम्मान के खिलाफ भी बताया गया।

कोर्ट का सख्त रुख
पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वीडियो हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इसे न केवल व्यक्तिगत छवि हनन का मामला माना, बल्कि इसे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ भी पाया। इस आदेश के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वीडियो को लेकर सियासत और तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा और नीच राजनीति का परिणाम बताया, वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर चर्चा का विषय बन गया है।

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