दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को 6 महीने की जेल, BJP नेता से की थी मारपीट

Edited By Updated: 18 Oct, 2019 04:58 PM

delhi assembly speaker ramnivas goyal jailed for 6 months

दिल्ली की रॉउज एवन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल और उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगो को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने इन सभी दोषियों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। राम निवास गोयल और अन्य 4 पर भाजपा...

नई दिल्ली: दिल्ली की रॉउज एवन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल और उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगो को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने इन सभी दोषियों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। राम निवास गोयल और अन्य 4 पर भाजपा नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसने के आरोप में यह सजा सुनाई गई है। 

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यह मामला, 6 फरवरी 2015 का है, जब ये सभी लोग भाजपा नेता मनीष घई के घर मे घुसे थे और उनके साथ मारपीट की थी। हालांकि, रामनिवास गोयल ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें जानकारी मिली थी कि भाजपा नेता ने अपने घर में कंबल और शराब छिपा रखी है, जो चुनाव से पहले गरीबों में बांटी जाएगी।

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फैसले के मुताबिक, रामनिवास गोयल और अन्य 4 पर पीड़ित के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा हुई है। जबकि रामनिवास गोयल के बेटे सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी पाया गया है।

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