इस दिवाली भी पटाखे नहीं चला सकेंगे दिल्लीवासी, AAP सरकार ने लगाया बैन

Edited By Updated: 14 Oct, 2024 01:27 PM

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दिल्ली में इस बार भी दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पटाखों पर बैन जारी रखने का आदेश दिया है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने इस नोटिफिकेशन को अपने X हैंडल पर पोस्ट करके जानकारी दी है।

नेशनल डेस्क. दिल्ली में इस बार भी दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पटाखों पर बैन जारी रखने का आदेश दिया है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने इस नोटिफिकेशन को अपने X हैंडल पर पोस्ट करके जानकारी दी है।

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उन्होंने पोस्ट में लिखा- सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आज से लेकर 1 जनवरी 2025 तक पटाखे बनाने, स्टॉक करने, बेचने और खरीदने पर लगाई गई यह पाबंदी इस साल भी लागू रहेगी। मंत्री ने सभी दिल्लीवासियों से सहयोग की अपील की है। अगर कोई 1 जनवरी 2025 तक पटाखे बनाने, स्टॉक करने, बेचने या खरीदने में पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नोटिफिकेशन सभी संबंधित विभागों को भेजा गया है और अधिकारियों को इस मामले में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती है, दिल्ली में स्मॉग और वायु प्रदूषण भी बढ़ने लगता है। इस बार दिल्ली सरकार स्मॉग और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे पटाखे न फोड़ें, ताकि वायु प्रदूषण न फैले। मंत्री ने स्पष्ट किया कि न ही निर्माण कार्य करके और न ही किसी अन्य तरीके से वायु प्रदूषण फैलाने दिया जाएगा। सरकार एंटी डस्ट कैंपेन को और तेज करेगी, ताकि वायु प्रदूषण को रोका जा सके।

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किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी, जो भी लोग आदेशों और नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह कदम दिल्लीवासियों की सेहत और पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्लीवासी सरकार को सहयोग करते हुए प्रदूषण फैलाने वालों की शिकायत करें। दिल्ली ग्रीन ऐप पर शिकायत करें, फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई किसी भी तरीके से धूल मिट्टी उड़ाकर, वाहनों के धुएं से या कूड़ कचरा जलाकर प्रदूषण फैलाता नजर आए तो फोटो क्लिक करके सरकार को भेजें, तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

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