दिल्ली सरकार ने तय समय में सर्विस देने को कानूनी अधिकार बनाने वाले बिल को दी मंज़ूरी

Edited By Updated: 15 Jul, 2026 02:15 PM

delhi govt approves bill making timely service delivery a legal right

दिल्ली सरकार ने एक ऐसे कानून को मंज़ूरी दी है जो तय समय में सर्विस देने को नागरिकों का कानूनी अधिकार बना देगा। CMO ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह फ़ैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। अधिकारियों ने...

नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार ने एक ऐसे कानून को मंज़ूरी दी है जो तय समय में सर्विस देने को नागरिकों का कानूनी अधिकार बना देगा। CMO ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह फ़ैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस सुधार का मकसद सरकारी सर्विस देने में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को मज़बूत करना है।

दिल्ली CMO ने X पर एक पोस्ट में कहा, "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, दिल्ली कैबिनेट ने 'दिल्ली (नागरिकों का तय समय में और आसानी से सर्विस पाने का अधिकार) बिल, 2026' को मंज़ूरी दी है। यह बिल 2011 के कानून की जगह लेगा और नागरिकों पर केंद्रित गवर्नेंस के लिए एक आधुनिक, टेक्नोलॉजी-आधारित कानूनी ढांचा तैयार करेगा।"

इस कदम से दिल्ली के हर नागरिक को तय समय में सर्विस पाने का कानूनी अधिकार मिलेगा। सर्विस पूरी तरह से डिजिटल रूप में दी जाएगी और देरी होने पर सिस्टम में ऑटोमैटिक एस्केलेशन (मामले को उच्च स्तर पर भेजने) की सुविधा होगी। इसमें नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए स्वतंत्र व्यवस्था, 'दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन', जवाबदेही तय करने के लिए जुर्माना, और पारदर्शी, टेक्नोलॉजी-आधारित व नागरिकों पर केंद्रित गवर्नेंस जैसी बातें शामिल होंगी। अधिकारियों ने बताया कि इस बिल को मंज़ूरी के लिए दिल्ली विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

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