Edited By Seema Sharma,Updated: 21 Apr, 2021 04:59 PM
फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सऐप (whatsapp ) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को फैसला सुना सकता है। सोशल मीडिया कंपनियों ने याचिका में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा नई निजता नीति (Privacy policy) की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी है।...
नेशनल डेस्क: फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सऐप (whatsapp ) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को फैसला सुना सकता है। सोशल मीडिया कंपनियों ने याचिका में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा नई निजता नीति (Privacy policy) की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस नवीन चावला की अदालत ने 13 अप्रैल को फेसबुक और व्हाट्सऐप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए टिप्पणी की थी कि CCI प्रभुवत्व वाली स्थिति के दुरुपयोग की जांच को प्रतिबिंबित नहीं करता बजाए ऐसा लगता है कि ग्राहकों की निजता को लेकर चिंतित है।
अदालत ने यह टिप्पणी CCI के उस रुख पर की जिसमें उसने कहा कि वह व्यक्तियों की निजता का उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा जिसे सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। CCI ने अदालत में तर्क दिया कि व्हाट्सऐप नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत बहुत अधिक आंकड़े एकत्र कर सकता है और लक्षित विज्ञापन के दायरे में और उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए ग्राहकों की ‘अवांछित निगरानी' कर सकता है जो कथित प्रभुत्ववादी प्रभाव का दुरुपयोग होगा। फेसबुक और व्हाट्सऐप ने CCI के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी के जांच करने के आदेश दिए हैं।