मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की दीपक तलवार की जमानत अर्जी

Edited By Updated: 19 Sep, 2019 05:19 PM

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने लॉबीस्ट दीपक तलवार की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले में उसे गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने तलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी में...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने लॉबीस्ट दीपक तलवार की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले में उसे गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने तलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी में दुबई से निर्वासित किए जाने के बाद उसे गिरफ्तार किया था। तलवार ने इस मामले में जमानत न देने के निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 

निचली अदालत ने इससे पहले मामले पर ईडी द्वारा दायर आरोप-पत्र का संज्ञान लेते हुए जेल में बंद तलवार की पेशी का वारंट जारी किया था। ईडी ने दावा किया था कि तलवार ने विदेशी निजी एयरलाइन्स को फायदा पहुंचाने के लिए बातचीत में बिचौलिए की भूमिका अदा की और इस तरह सरकारी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया को नुकसान पहुंचाया। आरोप-पत्र के अनुसार जांच में सामने आया कि तलवार ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर निजी एयरलाइन्स को अनुचित फायदा दिलाया। 

ईडी ने पहले अदालत से कहा था कि वह नागर विमानन मंत्रालय, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एयर इंडिया के उन अधिकारियों के नाम पता लगाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने कतर एयरवेज, एमीरेट्स और एयर अरबिया समेत विदेशी एयरलाइन्स को फायदा पहुंचाया था।

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