Edited By Radhika,Updated: 29 May, 2026 12:20 PM

'Cockroach Janata Party' को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इस पार्टी के एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से मना कर दिया। पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके द्वारा दायर की गई इस याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषैन्द्र कुमार कौरव...
नेशनल डेस्क: 'Cockroach Janata Party' को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इस पार्टी के एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से मना कर दिया। पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके द्वारा दायर की गई इस याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश ने दी थी सफाई
इस पूरे विवाद पर 16 मई को चीफ जस्टिस ने अपनी टिप्पणी को लेकर कड़े शब्दों में स्पष्टीकरण जारी किया था। उन्होंने कहा था कि मीडिया की उन खबरों से वे काफी आहत हैं, जिनमें यह दिखाया गया कि उन्होंने युवाओं की आलोचना की थी। CJI ने साफ किया था कि उनकी टिप्पणी केवल उन लोगों पर थी जो फर्जी और अवैध डिग्रियों के सहारे वकालत के पेशे में घुस रहे हैं, लेकिन मीडिया के एक हिस्से ने उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया।