कुत्तों के हक में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला,कहा- इंसानों के अच्छे दोस्त हैं उनके साथ ठीक व्यवहार करें

Edited By Updated: 07 Aug, 2025 12:24 PM

delhi high court s decision in favor of dogs

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान कहा है कि कुत्तों को इंसानों का "अच्छा" दोस्त माना जाना चाहिए और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए।

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान कहा है कि कुत्तों को इंसानों का "अच्छा" दोस्त माना जाना चाहिए और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली में कुत्तों और इंसानों के बीच होने वाले संघर्ष को कम करने के लिए उपाय करें। यह फैसला सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान आया है।

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आवारा कुत्तों के पुनर्वास पर फोकस

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि कुत्तों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों से आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए सुझाव मांगे हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि कुत्तों और इंसानों के बीच टकराव को कम करना सबसे ज़रूरी है।

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नसबंदी को नहीं माना समाधान

कोर्ट में यह तर्क दिया गया था कि समस्या को हल करने के लिए 70% कुत्तों की नसबंदी करनी होगी। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह समाधान पिछले 30 सालों से चल रहा है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नसबंदी को कारगर समाधान नहीं माना जा सकता।

बंद पड़े हैं 78 पशु चिकित्सालय

सुनवाई के दौरान यह भी पता चला कि 200 से ज़्यादा कुत्तों को एक अस्थाई शेल्टर में रखा गया था, लेकिन एमसीडी (MCD) द्वारा उसे तोड़ा जा रहा है, जिससे ये कुत्ते फिर से सड़कों पर आ जाएंगे। कोर्ट ने यह भी बताया कि राजधानी में 78 पशु चिकित्सालय बंद पड़े हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए, कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे कुत्तों को सड़कों से हटाकर उन्हें संस्थागत पुनर्वास देने की व्यवस्था करें।

 

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