Edited By Shubham Anand,Updated: 24 Nov, 2025 08:19 PM

दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के चलते सरकारी और निजी ऑफिसों को 50% स्टाफ के साथ काम करने का आदेश दिया गया है, जबकि बाकी कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) करने की सलाह दी गई है। यह GRAP-3 के तहत लागू किया गया है। एयर क्वालिटी की स्थिति का आकलन CAQM...
नेशनल डेस्क : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के चलते सरकार और प्रशासन ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में सभी सरकारी और निजी ऑफिसों को अब 50% स्टाफ के साथ ही काम करने का आदेश दिया गया है, जबकि बाकी कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) मोड में काम करने की सलाह दी गई है। यह आदेश ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लेवल 3 (GRAP-3) के तहत लागू किया गया है, जिसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) तय करता है।
दिल्ली सरकार ने पहले ही स्कूलों के लिए कई पाबंदियां लागू की थीं। इन पाबंदियों में शामिल है कि जब एयर क्वालिटी अत्यधिक खराब हो, तो बच्चों को खुले में खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सरकारी ऑफिसों में भी कम अटेंडेंस की संभावना रहती है, खासकर जब पब्लिक हॉलिडे के अवसर आते हैं। उदाहरण के तौर पर, मंगलवार को गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी पर्व के अवसर पर सरकारी ऑफिसों में कम अटेंडेंस की उम्मीद जताई जा रही थी।
वायु गुणवत्ता की गंभीर स्थिति का आकलन GRAP लेवल के आधार पर किया जाता है, जो यह तय करता है कि शहर किन परिस्थितियों में कितनी दिक्कत झेल सकता है। यह स्थिति हाल के वर्षों में सर्दियों में आम रही है। CAQM पूरे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) से डेटा एकत्र करता है और औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) और मौसम की स्थिति के आधार पर, अन्य एजेंसियों और अधिकारियों के साथ मिलकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करता है।