नैनीताल हाईकोर्ट ने हटाई 'चार धाम' यात्रा पर लगी रोक, यात्री ध्यान रखें ये बातें

Edited By Updated: 16 Sep, 2021 05:47 PM

department started as soon as chardham yatra

देश में कोरोना का प्रकोप कम होते ही अब जीवन पहले की तरह सामान्य होता दिखाई दे रहा है। सरकार धीरे-धीरे सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों को फिर से लोगों के लिए खोल रही हैं। वहीं अब ताजा खबर सामने आई है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी कर चार...

नेशनल डेस्क-  देश में कोरोना का प्रकोप कम होते ही अब जीवन पहले की तरह सामान्य होता दिखाई दे रहा है। सरकार धीरे-धीरे सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों को फिर से लोगों के लिए खोल रही हैं। वहीं अब ताजा खबर सामने आई है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी कर चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है,  इसके साथ ही पुलिस विभाग ने अब चारधाम यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।

यात्रा का संचालन कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही करवाया जाएगा
उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार सभी जिला कप्तानों को उचित दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और यात्रा का संचालन कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही करवाया जाएगा।  अशोक कुमार ने बताया कि इस दौरान हर दिन यात्रियों की संख्या को सीमित रखा गया है। इसके साथ ही  अशोक कुमार ने बताया कि सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत ही यात्री चार धाम की य़ात्रा कर सकेंगे। 

आईए जानते हैं क्या होंगे नए नियम- 

-अब केदारनाथ में 800, बद्रीनाथ में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को ही हर दिन दर्शनों की अनुमति होगी।
अब यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे।
-यात्रियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट दिखाने होंगे।
-यात्रियों को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोरोना नियमों का पालन करना होगा।
-नियमों का पालन न करने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान है।

गौरलतब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने 26 जून को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोट्र में एसएलपी दायर की थी,. लेकिन फिर कुछ दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने एसएलपी वापस ले ली गई थी, जिसके बाद गुरुवार को हाईकोर्ट में यात्रा को लेकर निर्णय लिया गया है।

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