सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को कैसे मिलगा है EPFO ​का फायदा, जान लें जरूरी दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया

Edited By Updated: 23 Sep, 2026 02:09 PM

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EPFO ​​benefits for परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद कई मुश्किलों के बीच आर्थिक तंगी अपने पैर पसारने लगती है। लेकिन 'एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन' (EPFO) के तहत आने वाले योग्य सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को कई तरह...

नई दिल्ली : परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद कई मुश्किलों के बीच आर्थिक तंगी अपने पैर पसारने लगती है। लेकिन 'एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन' (EPFO) के तहत आने वाले योग्य सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को कई तरह की आर्थिक मदद मिल सकती है। इनमें मृतक सदस्य की प्रोविडेंट फंड बचत, योग्य जीवनसाथी और बच्चों के लिए सर्वाइवर पेंशन फायदे और 'एम्प्लॉई डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस' (EDLI) स्कीम के तहत इंश्योरेंस का पैसा शामिल है। ये फायदे अलग-अलग EPFO ​​स्कीम के तहत मिलते हैं और योग्यता व भुगतान सदस्य की सर्विस और मृत्यु की परिस्थितियों जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। 

EPFO क्लेम का लाभ उठाने के लिए सबसे पहला जरूरी दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र (डेथ सर्टिफिकेट) है। नॉमिनी, जीवित परिवार के सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी को क्लेम के साथ इसे जमा करना होगा। EPFO ​​के कम्पोजिट डेथ-क्लेम फॉर्म में अन्य जरूरी दस्तावेजों की भी जानकारी दी गई है जैसे पेंशन क्लेम करते समय बच्चों की जन्मतिथि का प्रमाण, लागू होने पर स्कीम सर्टिफिकेट, और अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कैंसल किया हुआ चेक या अटेस्टेड बैंक पासबुक की कॉपी। दस्तावेज तैयार होने के बाद परिवार तीन अलग-अलग EPFO ​​स्कीम के तहत फ़ायदों का क्लेम कर सकता है जोकि इस प्रकार हैं : 

EPF : 

मृत EPFO ​​सदस्य के PF बैलेंस का क्लेम नॉमिनी या योग्य परिवार के सदस्य/कानूनी उत्तराधिकारी कर सकते हैं। EPFO ​​सदस्य की मृत्यु के बाद प्रोविडेंट फंड की राशि क्लेम करने के लिए फॉर्म 20 देता है। डेथ-क्लेम की प्रक्रिया कम्पोजिट क्लेम फॉर्म के जरिए भी पूरी की जा सकती है। 

EPS : 

परिवार 'एम्प्लॉई पेंशन स्कीम' (EPS) के तहत फायदों का भी हकदार हो सकता है। परिस्थितियों के आधार पर, परिवार के योग्य सदस्य सर्वाइवर पेंशन पा सकते हैं। इसमें विधवा/विधुर पेंशन और योग्य बच्चों के लिए पेंशन शामिल हो सकती है।

EPFO के डेथ-क्लेम निर्देशों में योग्य परिवार के सदस्यों (जिसमें जीवनसाथी और 25 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं) द्वारा पेंशन क्लेम के लिए फॉर्म 10-D का जिक्र है, जो लागू EPS प्रावधानों के अधीन है। 

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि EPS का फायदा सदस्य के PF कॉर्पस (जमा राशि) को पाने से अलग है, यह परिवार के योग्य सदस्यों को नियमित पेंशन दे सकता है।

EDLI : 

तीसरा बड़ा फायदा 'एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस' (EDLI) स्कीम है। यह योग्य EPF सदस्यों को जीवन बीमा कवर देता है। खास बात यह है कि कर्मचारी को इस बीमा के लिए अलग से कोई योगदान नहीं देना पड़ता; नियोक्ता (employer) ही इस योजना में योगदान करता है।

योग्य मामलों में, EDLI का अधिकतम लाभ 7 लाख रुपये है। EPFO ​​का कहना है कि लगातार सदस्यता या नौकरी की शर्तों को पूरा करने वाले खास सदस्यों के लिए न्यूनतम एश्योरेंस लाभ को भी बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। EDLI का दावा फॉर्म 5(IF) के ज़रिए किया जाता है। EPFO ​​के निर्देशों के अनुसार, यह तब लागू होता है जब सदस्य की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है और संस्थान इस योजना के दायरे में आता है।

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