10 अप्रैल से बदल गए Toll नियम: UPI पेमेंट पर 25% एक्स्ट्रा चार्ज, 3 दिन में नहीं भरा टोल तो लगेगा डबल जुर्माना

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 08:58 AM

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अगर आप आज अपनी गाड़ी लेकर नेशनल हाईवे (National Highway) पर निकलने की सोच रहे हैं, तो रुकिए! अपनी जेब नहीं, बल्कि अपना FASTag और UPI बैलेंस चेक कर लीजिए। आज से देशभर के टोल प्लाजा पर नकद (Cash) लेन-देन का सिस्टम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। डिजिटल...

नई दिल्ली: आज 10 अप्रैल से देशभर के टोल प्लाजा पर नकद (Cash) लेन-देन का सिस्टम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। डिजिटल इंडिया की दिशा में NHAI ने यह बड़ा कदम उठाया है। टोल प्लाजा पर अब कोई भी कर्मचारी आपसे कैश नहीं लेगा। मैनुअल पर्ची काटने वाले काउंटर अब बंद हो चुके हैं।

UPI पर लगेगा Extra Charge: अगर गाड़ी पर फास्टैग नहीं है और आप UPI (Google Pay, PhonePe, Paytm) से पेमेंट करते हैं, तो आपको 25% अतिरिक्त पैसा देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर टोल ₹100 है, तो आपको ₹125 चुकाने होंगे।

Digital Payment नहीं तो नो एंट्री: यदि आपके पास फास्टैग नहीं है और आप किसी तकनीकी खराबी के कारण UPI से भी भुगतान नहीं कर पाते, तो टोल स्टाफ आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है।

जुर्माने और E-notice का नया प्रावधान
विशेष परिस्थितियों में, यदि कोई वाहन बिना टोल दिए निकलता है, तो उसके वाहन नंबर पर ई-नोटिस (E-Notice) जारी किया जाएगा। भुगतान के लिए 3 दिन की मोहलत मिलेगी। 3 दिन के भीतर भुगतान न करने पर दोगुना जुर्माना वसूल किया जाएगा।

सफर से पहले जरूर करें ये 3 काम
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे इन बातों का खास ख्याल रखें:

KYC अपडेट: सुनिश्चित करें कि आपके FastTag की KYC पूरी है, वरना एक्टिव दिखने के बावजूद वह काम नहीं करेगा।

बैलेंस चेक: घर से निकलने से पहले फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त पैसे रखें।

स्कैनर से सावधानी: Toll पर QR कोड स्कैन करते समय सावधानी बरतें और केवल अधिकृत स्कैनर का ही उपयोग करें।

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