GST Reform: नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होगी बचत, करीब 375 सामानों की कीमतें होंगी सस्ती

Edited By Updated: 21 Sep, 2025 06:27 PM

gst reform savings will begin from the first day of navratri

देशभर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि कल यानि सोमवार, 22 सितंबर 2025 से करीब 375 सामानों पर जीएसटी की दरें घटा दी जाएंगी। इसमें रोजमर्रा के किचन प्रोडक्ट्स से लेकर दवाइयां, मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और...

नेशनल डेस्क : देशभर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि कल यानि सोमवार, 22 सितंबर 2025 से करीब 375 सामानों पर जीएसटी की दरें घटा दी जाएंगी। इसमें रोजमर्रा के किचन प्रोडक्ट्स से लेकर दवाइयां, मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन तक शामिल हैं। नवरात्री के पहले दिन से लागू होने वाले इस बदलाव का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा।

रोजमर्रा का सामान हुआ सस्ता

अब घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसे आम इस्तेमाल की चीजें सस्ती हो जाएंगी। साथ ही, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी कम दाम पर मिलेंगे। FMCG कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है।

दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर राहत

अधिकांश दवाओं, ग्लूकोमीटर और डायग्नॉस्टिक किट्स पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे अब दवाइयां पहले से सस्ती मिलेंगी। सरकार ने मेडिकल दुकानों को निर्देश दिया है कि वे MRP अपडेट करें या कम कीमत पर दवाएं बेचें, ताकि उपभोक्ताओं को तुरंत फायदा मिले।

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घर बनाने का खर्च भी घटा

सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो घर बनाने की योजना बना रहे हैं।

वाहन खरीदना हुआ आसान

कार खरीदारों के लिए भी राहत आई है। अब छोटी कारों पर जीएसटी 18% और बड़ी कारों पर 28% टैक्स लगेगा। कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले ही गाड़ियों के दाम कम करने की घोषणा कर दी है।

रोजमर्रा की पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सस्ते

तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे सामानों पर टैक्स 12-18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। टेलकम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव लोशन पर भी अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।

अब होंगे सिर्फ 2 GST स्लैब

22 सितंबर से GST में केवल दो प्रमुख स्लैब रह जाएंगे – 5% और 18%। विलासिता की वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा, जबकि तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर 28% टैक्स के साथ उपकर जारी रहेगा। अभी तक GST में 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार स्लैब थे।

 

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