हैदराबाद नहीं रही आंध्र प्रदेश की राजधानी, तेलंगाना बनने के 10 साल बाद खत्म हुआ दर्जा

Edited By Updated: 02 Jun, 2024 05:58 PM

hyderabad is no longer the capital of andhra pradesh

देश के सबसे व्यस्त महानगरों में से एक हैदराबाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार रविवार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रहा। 2 जून से हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी होगा।

नेशनल डेस्कः देश के सबसे व्यस्त महानगरों में से एक हैदराबाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार रविवार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रहा। 2 जून से हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी होगा। 2014 में जब अविभाजित आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया था, तब हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया था।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में कहा गया है कि "नियत तिथि (2 जून) से, मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य की साझा राजधानी होगी।" इसमें कहा गया है कि "उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद, हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी होगी और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी।" तेलंगाना का गठन दशकों पुरानी मांग की पूर्ति थी, जब फरवरी 2014 में संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद 2 जून, 2014 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने अधिकारियों से कहा था कि वे 2 जून के बाद हैदराबाद में लेक व्यू सरकारी गेस्ट हाउस जैसी इमारतों को अपने कब्जे में ले लें, जिन्हें 10 वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश को दिया गया था। अलग होने के दस साल बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच परिसंपत्तियों के विभाजन जैसे कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। तेलंगाना सरकार ने कैबिनेट बैठक में विभाजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि कथित तौर पर चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के लिए आचार संहिता के मद्देनजर इसकी मंजूरी नहीं दी।

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