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ITR फॉर्म में गलती है तो हो जाएं सावधान! तुरंत ऐसे करें सुधार, नहीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

Edited By Radhika,Updated: 16 Jul, 2025 05:34 PM

if there is a mistake in the itr form be careful correct it immediately

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। ऐसे में अगर आप अपना रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है।

नेशनल डेस्क: सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। ऐसे में अगर आप अपना रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको अपने ITR फॉर्म में कोई गलती दिखती है, जैसे कि आय के कुछ स्रोतों का उल्लेख न होना, तो आप उन्हें संशोधित या सुधार सकते हैं। आयकर रिटर्न में छोटी सी गलती भी बाद में परेशानी का सबब बन सकती है। आइए जानते हैं कि बाद की परेशानी से बचने के लिए क्या करें।

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गलत जानकारी पर नोटिस से बचने के लिए रिटर्न में संशोधन करें-

 अगर आपसे रिटर्न फाइल करने में कोई गलत जानकारी दर्ज हो जाती है, तो आयकर विभाग से नोटिस आने से बचने के लिए अपने रिटर्न में अपडेट ज़रूर करें। रिटर्न फाइल करते समय आय के कुछ स्रोतों को छिपाना या बैंक खाते का गलत विवरण दर्ज करना जैसी गलतियाँ गंभीर हो सकती हैं। अगर आपको समय रहते अपनी गलती का पता चल जाता है, तो आप 31 दिसंबर, 2025 तक अपने रिटर्न में संशोधन कर सकते हैं, जो कि देर से रिटर्न दाखिल करने की भी अंतिम तारीख है।

रिटर्न फाइल करने में अक्सर होने वाली गलतियां:

  • आईटीआर फॉर्म का गलत चुनाव: अपनी आय के अनुसार सही आईटीआर फॉर्म न चुनना.
  • व्यक्तिगत जानकारी गलत भर देना: नाम, पता, पैन नंबर या अन्य व्यक्तिगत विवरण में गलती.
  • बैंक खाते का गलत विवरण डाल देना: रिफंड मिलने में दिक्कत या गलत खाते में पैसा जाना.
  • सभी आय की घोषणा न करना: वेतन, किराये की आय, पूंजीगत लाभ, या अन्य स्रोतों से हुई आय का उल्लेख न करना.
  • जिन कटौतियों के आप हकदार थे, उनका दावा न करके अतिरिक्त कर देना: सेक्शन 80C, 80D आदि के तहत मिलने वाली छूट का लाभ न लेना.

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गलत जानकारी पर लगता है जुर्माना-

 अगर आपको गलती पता चलती है, खासकर यदि आपने कोई आय—जैसे विदेशी बैंक या पेंशन खाता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ईएसओपी (ESOP)—की सूचना देना भूल गए हैं, तो आपको आयकर नोटिस से बचने के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करना ही होगा. विदेशी आय या संपत्ति की घोषणा न करने पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत जुर्माना लग सकता है।  बजट 2024 में संशोधन के बाद 20 लाख रुपये से कम मूल्य की चल विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर अब जुर्माना नहीं लगेगा।

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अपना रिटर्न कैसे संशोधित करें?

 अपने रिटर्न को संशोधित करने के लिए आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉग ऑन करना होगा। यहाँ स्टेप्स दिए गए हैं:

  1. 'ई-फाइल' (e-File) पर जाएँ.
  2. 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' (File Income Tax Return) पर क्लिक करें.
  3. संबंधित आकलन वर्ष चुनें.
  4. 'धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न' (Revised Return under Section 139(5)) पर क्लिक करें.

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रिटर्न संशोधित करते समय आपको अपने मूल रिटर्न का एकनॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) दर्ज करना होगा। आपको अपना रिटर्न संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले या आकलन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, संशोधित करना होगा। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए, संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। अपनी गलतियों को समय रहते सुधार कर आप भविष्य की परेशानियों से बच सकते हैं।

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