सिंगापुर में महिला से छेड़छाड़ पड़ी भारी, भारतीय मूल के व्यक्ति को कई माह की जेल

Edited By Updated: 16 Feb, 2026 07:29 PM

indian origin man arrested in singapore for harassing woman

सिंगापुर की अदालत ने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आपराधिक बल प्रयोग के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को पांच महीने की जेल की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

International Desk: सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उसके खिलाफ आपराधिक बल प्रयोग करने के मामले में पांच महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। स्थानीय अखबार The Straits Times की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।अदालत ने बताया कि 42 वर्षीय Om Kumar Rai ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अदालती दस्तावेजों में पीड़िता का नाम और घटना स्थल का विवरण गोपनीय रखा गया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी 22 वर्षीय पीड़िता के पिता का सहकर्मी था। 17 जून 2025 की तड़के वह पीड़िता से मिलने पहुंचा और बातचीत के बहाने उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की।

 

पीड़िता ने साहस दिखाते हुए आरोपी को धक्का दिया और उसके चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची। उसने तुरंत अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई, जिसके बाद उसी दिन सुबह करीब नौ बजे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।अभियोजकों ने अदालत से आरोपी को पांच से छह महीने की जेल की सजा देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने पांच महीने की सजा सुनाई। सिंगापुर के कानून के तहत, किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आपराधिक बल प्रयोग करने के दोषी को अधिकतम तीन साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।

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