बांग्लादेश भेजे गए परिवार को हाईकोर्ट ने दिया भारत वापसी का निर्देश, पलटा केंद्र का फैसला

Edited By Updated: 27 Sep, 2025 01:56 PM

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कोलकाता हाईकोर्ट ने सोनाली बीबी और स्वीटी बीबी समेत उनके परिवारों को बांग्लादेश निर्वासित करने के केंद्र सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी छह लोगों को एक महीने के भीतर भारत वापस लाया जाए। सोनाली गर्भवती हैं और परिवार को चिंता है कि...

नेशनल डेस्क : पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की रहने वाली सोनाली बीबी और स्वीटी बीबी तथा उनके परिवारों को अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेश निर्वासित करने के केंद्र सरकार के फैसले को कोलकाता हाईकोर्ट ने पलट दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से निर्देश दिया है कि निर्वासित किए गए सभी छह लोगों को एक महीने के भीतर भारत वापस लाया जाए। साथ ही, कोर्ट ने इस फैसले पर अस्थायी रोक लगाने के केंद्र सरकार के आवेदन को भी खारिज कर दिया।

कोर्ट ने यह आदेश जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतोब्रोतो कुमार मित्रा की बेंच ने याचिकाकर्ता भोदू शेख द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus petition) की सुनवाई के दौरान दिया।

याचिका 26 जून को दायर की गई थी
भोदू शेख ने 26 जून को हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया कि उनकी 26 वर्षीय बेटी सोनाली, जो नौ महीने की गर्भवती हैं, उनके पति दानेश शेख और पांच साल के बेटे को दिल्ली में हिरासत में लिया गया और फिर बांग्लादेश भेज दिया गया। इसके बाद अमीर खान ने भी याचिका में अपनी बहन स्वीटी बीबी और उनके दो बच्चों को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर बांग्लादेश भेजे जाने की बात बताई।

सोनाली के बच्चे की नागरिकता को लेकर परिवार की चिंता
याचिकाओं में कहा गया कि परिवार दो दशक से दिल्ली के रोहिणी इलाके में रह रहा था और रोज़मर्रा की मेहनत से गुजारा कर रहा था। 18 जून को एएन काटजू मार्ग पुलिस ने इन परिवारों को बांग्लादेशी होने के शक में हिरासत में लिया और 27 जून को कई सदस्यों को बांग्लादेश भेज दिया गया, जहां उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परिवार को इस बात की भी चिंता है कि अगर सोनाली बांग्लादेश में बच्चे को जन्म देती हैं, तो बच्चे की नागरिकता क्या होगी।

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