New GST Rules: नवरात्रि के पहले दिन से लागू हुई GST की नई दरें, अब घर खरीदना होगा पहले से सस्ता

Edited By Updated: 22 Sep, 2025 01:26 PM

new gst rates for the real estate sector came into effect from the first day

आज से रियल एस्टेट सेक्टर में GST के नए नियम लागू हो गए हैं। अब घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे सीमेंट, पेंट, स्टील और टाइल्स पर टैक्स कम हो सकता है, जिससे घर खरीदना सस्ता होगा। नई व्यवस्था से निर्माण लागत में स्थिरता आएगी, डेवलपर्स नए...

नेशनल डेस्क : घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आज से Real Estate Sector में GST के नए नियम लागू हो गए हैं, जिससे घर खरीदना पहले से आसान और सस्ता हो जाएगा। इस बदलाव से न केवल खरीदारों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि रियल एस्टेट मार्केट में पारदर्शिता और स्थिरता भी आएगी।

निर्माण सामग्री पर टैक्स में बदलाव

पहले घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे:

  • सीमेंट और पेंट – 28% GST
  • स्टील और टाइल्स – 18% GST

इन उच्च टैक्स दरों की वजह से घर की कुल लागत काफी बढ़ जाती थी। नए नियमों के अनुसार, निर्माण सामग्री पर कम टैक्स लगेगा, जिससे बिल्डर्स कम लागत में घर बना सकेंगे और इसका सीधा लाभ ग्राहकों को मिलेगा।

गौर ग्रुप के CMD मनोज गौर का बयान

गौर ग्रुप के CMD मनोज गौर ने 'निर्माण भारत समिट' में कहा कि नए नियम रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। पहले घर के निर्माण में 250 से अधिक वस्तुओं पर अलग-अलग टैक्स दरें लागू होती थीं, जिससे लागत का अनुमान लगाना मुश्किल था।

अब समान टैक्स दरें लागू होने से निर्माण लागत स्थिर होगी। डेवलपर्स को कच्चे माल की कीमतों और टैक्स दरों के बदलाव के कारण हर साल लागत बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे घर खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और निर्णय लेना आसान होगा।

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रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

GST में यह बदलाव सिर्फ खरीदारों के लिए नहीं, बल्कि सेक्टर के लिए बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। लागत में स्थिरता से डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने में सक्षम होंगे, जिससे नए घर और फ्लैट्स की उपलब्धता बढ़ेगी।

निर्माण कार्य में पारदर्शिता आएगी

नए नियमों से निर्माण कार्य में पारदर्शिता आएगी। ग्राहक एक निश्चित और स्पष्ट कीमत पर घर खरीद पाएंगे। इससे उनकी योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान होगी।

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