अब पान मसाला, सिगरेट और गुटखा पर लगेगा 40% स्पेशल टैक्स — जानिए और किन चीजों पर पड़ेगी महंगाई की मार

Edited By Updated: 03 Sep, 2025 11:08 PM

now 40 special tax will be imposed on pan masala cigarettes and gutkha

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा टैक्स सुधार किया गया है। अब GST स्लैब को सिर्फ दो हिस्सों में बांट दिया गया है – 5% और 18%, यानी पहले के 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया है और उनमें शामिल वस्तुओं को इन दो नए स्लैब्स में समायोजित किया गया है।

नेशनल डेस्कः जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा टैक्स सुधार किया गया है। अब GST स्लैब को सिर्फ दो हिस्सों में बांट दिया गया है – 5% और 18%, यानी पहले के 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया है और उनमें शामिल वस्तुओं को इन दो नए स्लैब्स में समायोजित किया गया है।

लेकिन इस बीच कुछ खास और हानिकारक वस्तुओं पर अब सीधा 40% स्पेशल जीएसटी लगाया जाएगा।

 किस चीज पर लगेगा 40% 'Special GST'?

जीएसटी काउंसिल ने तय किया है कि कुछ हाई रिस्क या हाई लग्जरी कैटेगरी की वस्तुओं पर अब लग से कोई सेस या उपकर नहीं लगेगा, बल्कि सीधे 40% जीएसटी ही लिया जाएगा। ये एक तरह से "सिन टैक्स" की श्रेणी में आएगा — यानी ऐसी चीजें जो सेहत या समाज के लिए हानिकारक मानी जाती हैं।

40% टैक्स वाली चीजों की पूरी लिस्ट:

  1. पान मसाला

  2. सिगरेट

  3. गुटखा

  4. चबाने वाला तंबाकू (खैनी, ज़र्दा आदि)

  5. तंबाकू उत्पादों की री-प्रोसेसिंग यूनिट्स में बनने वाले उत्पाद

  6. ऐडेड शुगर वाले और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स (Soft Drinks, Energy Drinks आदि)

  7. फास्ट फूड चेन के कुछ हाई-प्रोसेस्ड आइटम्स (बर्गर, नूडल्स, आदि)

  8. सुपर लग्जरी आइटम्स

  9. पर्सनल यूज़ वाले एयरक्राफ्ट (Private Jets, Helicopters)

  10. हाई-एंड लग्जरी कारें (जैसे – स्पोर्ट्स कार, प्रीमियम SUVs)

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