Edited By Rohini Oberoi,Updated: 19 Aug, 2025 09:39 AM

आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई बार नीति (2025-28) जारी कर दी है जिसके तहत राज्य के सभी एयरपोर्ट पर बार खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि धार्मिक शहर तिरुपति के एयरपोर्ट को इससे छूट दी गई है। इस नीति का मकसद बार के संचालन को पारदर्शी और आर्थिक रूप से...
नेशनल डेस्क। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई बार नीति (2025-28) जारी कर दी है जिसके तहत राज्य के सभी एयरपोर्ट पर बार खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि धार्मिक शहर तिरुपति के एयरपोर्ट को इससे छूट दी गई है। इस नीति का मकसद बार के संचालन को पारदर्शी और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है। यह नई नीति 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2028 तक लागू रहेगी।
लाइसेंस के लिए नए नियम
नई नीति में बार खोलने के नियमों को आसान किया गया है। अब बार खोलने के लिए पहले से कोई रेस्टोरेंट होना ज़रूरी नहीं है लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेटर को आवेदक के नाम की सिफारिश करनी होगी। सफल आवेदक को 15 दिनों के अंदर अपना बार शुरू करना होगा। लाइसेंस लॉटरी के माध्यम से दिए जाएंगे जिसमें निष्पक्षता के लिए कम से कम चार आवेदन होना ज़रूरी है।

धार्मिक स्थलों पर नहीं खुलेंगे बार
नीति में यह भी साफ किया गया है कि धार्मिक पर्यटन स्थलों पर बार खोलने की इजाज़त नहीं होगी। तिरुपति में एयरपोर्ट के अलावा शहर के कुछ खास धार्मिक मार्गों पर भी बार खोलने की अनुमति नहीं होगी ताकि शहर की पवित्रता बनी रहे।

लाइसेंस फीस और आरक्षण
लाइसेंस की फीस: लाइसेंस शुल्क आबादी के हिसाब से तय किया गया है:
➤ 50,000 से कम आबादी: ₹35 लाख
➤ 50,001 से 5 लाख आबादी: ₹55 लाख
➤ 5 लाख से ज्यादा आबादी: ₹75 लाख

➤ यह फीस हर साल 10% बढ़ेगी।
➤ आरक्षण: कुल 840 नए बार खोले जाएंगे जिनमें से 10% अतिरिक्त बार गीता कुलालु समुदाय के लिए आरक्षित होंगे। इन आरक्षित लाइसेंस पर शुल्क में 50% की छूट भी मिलेगी।
इस नई नीति में लाइसेंस शुल्क किस्तों में भी जमा करने की सुविधा दी गई है जिससे आर्थिक रूप से छोटे ऑपरेटरों को भी मौका मिलेगा।