Edited By Mehak,Updated: 21 Dec, 2025 05:34 PM

ओडिशा ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ओडिशा स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी (STA) ने निर्देश दिया है कि वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUCC) सर्टिफिकेट के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इस आदेश की...
नेशनल डेस्क : बढ़ते प्रदूषण को रोकना देश के कई राज्यों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। इसी को देखते हुए ओडिशा ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ओडिशा State Transport Authority (STA) ने आदेश दिया है कि वैध Pollution Under Control Certificate (PUCC) के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। राज्य की सभी तेल कंपनियों को इसे रिटेल आउटलेट्स पर लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
STA की चिंता
STA ने कहा है कि राज्य में भारी संख्या में वाहन PUCC के बिना चल रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर असर पड़ रहा है और लोगों की सेहत पर जोखिम बढ़ रहा है। शनिवार को जारी इस निर्देश की औपचारिक सूचना Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL), Hindustan Petroleum (HPCL), Reliance Industries, Shell India Markets Private Limited और ओडिशा में ईंधन स्टेशनों को संचालित करने वाली अन्य सभी कंपनियों को दे दी गई है। रिटेल आउटलेट्स को निर्देश दिया गया है कि वाहन के PUCC की वैधता जांचने के बाद ही फ्यूल दें।
कानून का हवाला
STA ने मोटर व्हील एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हील एक्ट 1989 का हवाला देते हुए कहा कि वैध PUCC के बिना वाहन चलाना कानूनी अपराध है। इसी आधार पर निर्णय लिया गया कि बिना PUCC के किसी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। आउटलेट कर्मचारियों को भी कानून और नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
दिल्ली की राह पर ओडिशा
दिल्ली ने भी हाल ही में बिना PUCC वाले वाहनों पर फ्यूल भरने पर रोक लगा दी है। BS6 से कम मानक वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। ओडिशा भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है, ताकि वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम किया जा सके और लोगों की सेहत सुरक्षित रहे।