65 साल से ऊपर के लोग और कोविड पॉजिटिव कर सकते हैं पोस्टल बैलेट का इस्तेमालः EC

Edited By Yaspal,Updated: 02 Jul, 2020 07:20 PM

people above 65 years and covid positive can use postal ballot ec

कोरोना काल में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि अब चुनाव में 65 वर्ष से ऊपर के लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश तथा गुजरात में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर यह घोषणा...

नई दिल्लीः कोरोना काल में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि अब चुनाव में 65 वर्ष से ऊपर के लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश तथा गुजरात में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर यह घोषणा काफी अहम है।
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बता दें कि मौजूदा व्यवस्था में सेना, अर्ध सैनिक बलों के जवानों और विदेशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों व निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ही डाक मतपत्र से वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले पोस्टल बैलेट का अधिकार 80 वर्ष तक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को प्राप्त था।
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पिछले साल 22 अक्टूबर को कानून मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए 80 साल के अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई थी, उस वक्त मंत्रालय ने मतपत्र से मताधिकार देने के लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए इन्हें 'अनुपस्थित मतदाता' की श्रेणी में शामिल किया था। इसका उद्देश्य ज्यादा उम्र या अन्य शारीरिक अक्षमता के कारण पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचने में असर्मथ वोटरों की भी मतदान में भागीदारी सुनिश्चित हो।
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