Edited By Anu Malhotra,Updated: 16 Sep, 2025 08:44 AM

रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सुबह 8:00 बजे से लेकर 8:15 तक यानी टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 15 मिनट के दौरान केवल उन्हीं यात्रियों को टिकट बुक करने की अनुमति...
नेशनल डेस्क: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सुबह 8:00 बजे से लेकर 8:15 तक यानी टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 15 मिनट के दौरान केवल उन्हीं यात्रियों को टिकट बुक करने की अनुमति होगी, जिनका आधार प्रमाणीकरण पहले से किया गया होगा।
रेल मंत्रालय ने इस नई व्यवस्था को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य है टिकट बुकिंग प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाना और फर्जीवाड़े व दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना।
क्या है नया नियम?
रेलवे के अनुसार, जब सामान्य आरक्षित टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग सुबह 8 बजे से शुरू होती है, उस वक्त का सबसे ज्यादा दुरुपयोग दलाल करते हैं। इसलिए अब बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट (8:00 से 8:15 बजे तक) के भीतर केवल वही यात्री टिकट बुक कर सकेंगे जिनकी पहचान पहले से आधार कार्ड से प्रमाणित है।
इस दौरान आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन पर केवल आधार-वेरिफाइड यूजर ही लॉगिन करके टिकट बुक कर सकेंगे। यह नियम सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर लागू होगा।
टिकट एजेंटों के लिए भी पहले जैसा ही प्रतिबंध
रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिकृत टिकट एजेंटों को टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट तक कोई भी आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एजेंट 8:10 बजे के बाद ही टिकट बुक कर सकेंगे।
ऑफलाइन टिकट बुकिंग पर कोई असर नहीं
जो यात्री रेलवे स्टेशन स्थित आरक्षण केंद्र से टिकट खरीदते हैं, उनके लिए इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहां पहले की तरह सामान्य प्रक्रिया से टिकट बुकिंग जारी रहेगी।
क्यों उठाया गया यह कदम?
रेल मंत्रालय का मानना है कि शुरुआती समय में टिकटों की भारी मांग रहती है और दलाल तकनीकी माध्यमों से टिकटों पर कब्जा जमा लेते हैं, जिससे आम यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाता। आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने से यह सुनिश्चित होगा कि एक व्यक्ति एक समय में केवल खुद के लिए ही टिकट बुक कर सके और फर्जी खातों का इस्तेमाल न हो सके।