NPS नियमों में बड़ा बदलाव, नोटिफिकेशन जारी, अब मिलेगा ज्यादा फायदा

Edited By Updated: 17 Dec, 2025 02:53 PM

major changes to nps rules notification issued now you will get more benefits

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े करोड़ों निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS के नियमों में अब तक का सबसे अहम बदलाव कर दिया है। इस संबंध में नई नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है, जिससे खासतौर पर...

बिजनेस डेस्कः नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े करोड़ों निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS के नियमों में अब तक का सबसे अहम बदलाव कर दिया है। इस संबंध में नई नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है, जिससे खासतौर पर गैर-सरकारी NPS सब्सक्राइबर्स को बड़ा फायदा मिलेगा।

क्या बदला है नया NPS नियम?

PFRDA ने रिटायरमेंट और एग्जिट नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब गैर-सरकारी NPS निवेशक रिटायरमेंट के समय अपने कुल कॉर्पस का अधिकतम 80% तक पैसा लंपसम निकाल सकेंगे।

अभी तक क्या था नियम?

अब तक NPS से बाहर निकलते समय निवेशकों को कम से कम 40% राशि से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य था। एन्यूटी के जरिए रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन मिलती थी, लेकिन नए नियमों में इस अनिवार्यता को घटाकर 20% कर दिया गया है। यह बदलाव All Citizen Model और Corporate NPS दोनों कैटेगरी के सब्सक्राइबर्स पर लागू होगा।

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

PFRDA द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह सुविधा उन सब्सक्राइबर्स को मिलेगी जो:

  • 60 साल की उम्र में सामान्य एग्जिट लेते हैं
  • न्यूनतम सब्सक्रिप्शन अवधि पूरी करने के बाद एग्जिट करते हैं
  • 60 से 85 साल की उम्र के बीच NPS से बाहर निकलते हैं

इसका मतलब है कि अब रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम का बड़ा हिस्सा सीधे हाथ में लिया जा सकेगा।

कितनी रकम निकाल सकते हैं?

नए नियमों में कॉर्पस की राशि के आधार पर अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं:

₹8 लाख तक का कॉर्पस

निवेशक पूरी रकम लंपसम निकाल सकता है। एन्यूटी लेना पूरी तरह वैकल्पिक होगा, जो अधिकतम 20% तक हो सकता है।

₹8 लाख से ₹12 लाख तक का कॉर्पस

अधिकतम ₹6 लाख लंपसम निकासी की अनुमति होगी। बची राशि से या तो एन्यूटी खरीदी जा सकती है या फिर 6 साल तक Systematic Withdrawal के जरिए पैसा निकाला जा सकता है।

₹12 लाख से ज्यादा का कॉर्पस

कम से कम 20% राशि से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य होगा। शेष 80% तक रकम लंपसम निकाली जा सकेगी।

क्यों अहम है यह बदलाव?

इस बड़े फैसले से PFRDA ने गैर-सरकारी NPS निवेशकों को उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स पर ज्यादा नियंत्रण दिया है। अब निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा कैश हाथ में ले सकेंगे और एन्यूटी की बाध्यता पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है।

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