Edited By Mehak,Updated: 02 Aug, 2025 03:03 PM

हर दिन लाखों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं और ज़्यादातर लोगों को यह लगता है कि वे अपने साथ जितना चाहें उतना सामान ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए लगेज यानी सामान को लेकर भी कुछ नियम तय किए हैं, जिनका पालन...
नेशनल डेस्क : हर दिन लाखों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं और ज़्यादातर लोगों को यह लगता है कि वे अपने साथ जितना चाहें उतना सामान ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए लगेज यानी सामान को लेकर भी कुछ नियम तय किए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। अगर आप इन नियमों की अनदेखी करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
सेकेंड क्लास यात्रियों के लिए सामान की लिमिट
अगर आप ट्रेन के सेकेंड क्लास (द्वितीय श्रेणी) में यात्रा कर रहे हैं, तो ध्यान दें:
- 35 किलो तक सामान आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ले जा सकते हैं।
- 35 किलो से ज्यादा और 70 किलो तक का सामान है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा।
- 70 किलो से ज्यादा सामान होने पर, उसे ट्रेन के रिज़र्व लगेज वैन में भेजना होगा, जिसकी अलग से बुकिंग करानी पड़ेगी।
कब लगता है जुर्माना?
अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेन में कोई सामान नहीं तौलता, लेकिन अगर TTE को शक हुआ या सामान ज़्यादा लगा, तो वो पूछताछ और जांच कर सकता है।
- अगर आपका सामान 35 से 45 किलो के बीच है और आपने बुकिंग नहीं कराई है, तो थोड़ा चार्ज लिया जाएगा।
- लेकिन अगर सामान 45 किलो से ज्यादा है, तो जुर्माना काफी अधिक हो सकता है।
- यह जुर्माना सामान के निर्धारित रेट का 6 गुना तक हो सकता है।
उदाहरण:
अगर सामान की बुकिंग का चार्ज ₹100 है, और आपने बिना बुकिंग 45 किलो से ज़्यादा सामान ले लिया, तो आपसे ₹600 तक जुर्माना वसूला जा सकता है।
सावधानी जरूरी है
- सफर पर निकलने से पहले अपने बैग का वजन जरूर चेक कर लें।
- अगर ज्यादा सामान है, तो उसे पहले से बुक कराएं ताकि जुर्माने से बच सकें।
- TTE जांच के दौरान तुरंत जुर्माना वसूल सकता है, इसलिए नियमों का पालन करना ही बेहतर है।