Edited By Radhika,Updated: 04 Oct, 2025 07:49 PM

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के भत्तों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने ड्रेस भत्ते (Dress Allowance) से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। डाक विभाग द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी जॉइन करने वाले नए...
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के भत्तों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने ड्रेस भत्ते (Dress Allowance) से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। डाक विभाग द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी जॉइन करने वाले नए कर्मचारियों को भी अब इसका सीधा फायदा मिलेगा। यह नया आदेश उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो साल के बीच में नौकरी जॉइन करते हैं या रिटायर होते हैं। अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं होगी कि उनके भत्ते का भुगतान कब और कितना होगा, क्योंकि नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं।
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इस आधार पर मिलेगा ड्रेस भत्ता
24 सितंबर 2025 को जारी किए गए आदेश में यह साफ किया गया है कि जो कर्मचारी साल के बीच में नौकरी जॉइन करेंगे या रिटायर होंगे, उन्हें अब आनुपातिक (Pro-rata) आधार पर ड्रेस भत्ता दिया जाएगा।

क्या होता है Dress Allowance?
ड्रेस भत्ता वह राशि है जो सरकार उन कर्मचारियों को देती है, जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहननी होती है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2017 में एक सर्कुलर जारी कर बताया था कि इस भत्ते में कई पुराने भत्ते शामिल हैं, जैसे कपड़ा भत्ता, जूता भत्ता, यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता आदि।
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वित्त मंत्रालय की मिली मंजूरी
पहले जून 2025 में जारी एक पुराने आदेश में कहा गया था कि जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण माँगा गया था। अब वित्त मंत्रालय ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि जिस तरह नए भर्ती कर्मचारियों को साल के हिसाब से ड्रेस भत्ता मिलता है, वैसे ही साल के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी आनुपातिक ड्रेस भत्ता मिलेगा।

कब मिलेगा भत्ता
डाक विभाग ने बताया कि ड्रेस भत्ता आमतौर पर जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है।
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नए नियमों के तहत अक्टूबर 2025 से रिटायर होने वाले कर्मचारियों से, यदि उन्हें पहले ही अधिक भुगतान हो चुका है, तो अतिरिक्त राशि वसूल (रिकवर) की जाएगी।
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30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से कोई रिकवरी नहीं की जाएगी।
विभाग ने यह भी साफ किया है कि जो कर्मचारी जुलाई 2025 से पहले जॉइन करेंगे, उन्हें पुराने नियमों (जून 2025 तक लागू) के अनुसार ही भत्ता मिलेगा।