8th Pay Commission पर DA कटौती को लेकर बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत

Edited By Updated: 15 Dec, 2025 12:44 PM

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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 (Finance Act 2025) के...

नेशनल डेस्क: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 (Finance Act 2025) के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और वेतन आयोग के लाभ बंद कर दिए हैं। इस मैसेज के अनुसार, पेंशनर्स अब 8वें वेतन आयोग के फायदे और DA हाइक का लाभ नहीं ले पाएंगे।

इस खबर ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन क्या सच में सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई।

वायरल दावा: कितनी हकीकत है?
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने इस वायरल संदेश को फर्जी करार दिया है। PIB ने साफ किया है कि केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के DA या 8वें वेतन आयोग के लाभों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को अपने पूर्व निर्धारित फायदे अब भी वैसा ही मिलेगा जैसा पहले होता था। PIB ने विशेष रूप से कहा कि WhatsApp और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो संदेश फैल रहा है, वह भ्रम फैलाने वाला है और इसका सरकारी आधार बिल्कुल नहीं है।

किन कर्मचारियों को नए नियम के तहत लाभ नहीं मिलेगा?
सच्चाई यह है कि सिर्फ कुछ विशेष मामलों में ही रिटायरमेंट लाभ रोके जा सकते हैं। CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37(29C) में संशोधन किया गया है, जो उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें दुर्व्यवहार के कारण नौकरी से बर्खास्त किया गया हो।

संशोधित नियम के अनुसार:
यदि कोई एब्जॉर्बड PSU कर्मचारी दुर्व्यवहार के चलते सेवा से निष्कासित होता है, तो उसके सभी रिटायरमेंट लाभ जब्त कर दिए जाएंगे। यह बदलाव केवल उन मामलों पर लागू होता है जहां कर्मचारी ने सरकारी सेवा में रहते हुए गंभीर अनुशासन उल्लंघन किया हो। इसका मतलब साफ है कि सामान्य तरीके से सेवा समाप्त होने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग और DA के लाभों से बाहर नहीं रखा जाएगा।
 

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