गणतंत्र दिवस पर हिंसा : अदालत ने लक्खा सिधाना को अग्रिम जमानत दी

Edited By Pardeep,Updated: 29 Jul, 2021 09:30 PM

violence on republic day court grants anticipatory bail to lakha sidhana

दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर से कार्यकर्ता बने लक्खा सिधाना को गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता से संबंधित एक मामले में अग्रिम जमानत दे

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर से कार्यकर्ता बने लक्खा सिधाना को गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता से संबंधित एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने सिधाना को अग्रिम जमानत दे दी। सिधाना की ओर से पेश अधिवक्ता जसदीप ढिल्लों ने कहा कि आरोपी जांच में शामिल हुआ है और उसने जांच एजेंसी का पूरा सहयोग किया है। 

इससे पहले, पुलिस की ओर से पेश लोक अभियोजक पंकज भाटिया ने अदालत को बताया कि सिधाना ने प्रदर्शनकारियों को लाल किले में आमंत्रित किया था और इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। हालांकि, सिधाना ने गणतंत्र दिवस पर हिंसा में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। 

केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई थी और लाल किला में उपद्रव मचाते हुए ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडा लगा दिया था। हिंसा की घटनाओं में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

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