Edited By Parveen Kumar,Updated: 14 Dec, 2025 08:25 PM

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। रविवार को राजधानी और आसपास के इलाकों में कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई रही, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। हालात इतने गंभीर हो गए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई इलाकों में...
नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। रविवार को राजधानी और आसपास के इलाकों में कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई रही, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। हालात इतने गंभीर हो गए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई इलाकों में 500 के करीब पहुंच गया, जिसे ‘खतरनाक’ श्रेणी में रखा जाता है। इसी के चलते ग्रेप-IV की सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। ग्रेप-IV लागू होते ही सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स और छात्रों के मन में यही है- क्या कल से स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे?
स्कूल पूरी तरह बंद नहीं, लेकिन नियम बदले
दिल्ली की बिगड़ती हवा को देखते हुए शिक्षा निदेशालय (DoE) ने बड़ा फैसला लिया है। DoE के निर्देश के अनुसार, कक्षा 1 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए तुरंत हाइब्रिड मोड में पढ़ाई शुरू करने को कहा गया है। यानी जहां संभव हो, वहां ऑनलाइन और फिजिकल- दोनों तरह की कक्षाएं चलाई जाएंगी। यह आदेश DoE, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा। यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
बच्चों को मिलेगा ऑनलाइन क्लास का विकल्प
शिक्षा निदेशालय ने अपने आधिकारिक नोटिस में साफ किया है कि छात्रों और उनके अभिभावकों के पास ऑनलाइन क्लास में शामिल होने का विकल्प होगा। यानी स्कूल खुलने या न खुलने का फैसला पूरी तरह एयर क्वालिटी और ऑनलाइन सुविधा पर निर्भर करेगा। स्कूल प्रबंधन इसकी जानकारी सीधे पेरेंट्स और छात्रों को देगा।
ऑफिसों पर भी सख्ती, आधा स्टाफ घर से करेगा काम
स्कूलों के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी कार्यालयों में फिजिकल अटेंडेंस 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। बाकी कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम-होम करना होगा। हालांकि, जरूरी और आपात सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीनियर अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर स्टाफ बुलाने का अधिकार दिया गया है। निजी दफ्तरों को भी आधी वर्कफोर्स के साथ काम करने और फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑवर्स अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।
इमरजेंसी सेवाओं को राहत
आदेश में साफ किया गया है कि अस्पताल, हेल्थकेयर संस्थान, फायर सर्विस, जेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली-पानी की सप्लाई, सैनिटेशन, नगर निगम सेवाएं और आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों को इन पाबंदियों से छूट मिलेगी।
आगे और सख्त कदम संभव
अधिकारियों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हुआ, तो और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल, दिल्ली की जहरीली हवा ने स्कूल से लेकर ऑफिस तक हर किसी की दिनचर्या पर ब्रेक लगा दिया है- और सभी की नजरें अब सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं, क्या हालात सुधरेंगे या पाबंदियां और बढ़ेंगी?