Edited By Subhash Kapoor,Updated: 23 Feb, 2026 08:53 PM

पंजाब की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है। खडूर साहिब से (AAP विधायक) Manjinder Singh की विधानसभा सदस्यता पर अब कानूनी संकट मंडरा गया है। दरअसल युवती से मारपीट और छेड़खानी के मामले में चार साल की सजा सुनाए जाने के बावजूद विधायक द्वारा पद नहीं...
पंजाब डैस्क : पंजाब की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है। खडूर साहिब से (AAP विधायक) Manjinder Singh की विधानसभा सदस्यता पर अब कानूनी संकट मंडरा गया है। दरअसल युवती से मारपीट और छेड़खानी के मामले में चार साल की सजा सुनाए जाने के बावजूद विधायक द्वारा पद नहीं छोड़ने को लेकर मामला अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।
जानकारी के मुताबिक, तरनतारन की एडिशनल सेशन कोर्ट ने पिछले वर्ष विधायक मनजिंदर सिंह को चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के फैसले को पांच महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को लेकर जसवंत सिंह की ओर से Punjab and Haryana High Court में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है।
इस मामले में अदालत की तरफ से विधायक और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की गई है। इस घटनाक्रम के बाद पंजाब की सियासत में हलचल बढ़ गई है। विपक्षी दल जहां सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब सबकी निगाहें 30 मार्च की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय हो सकता है कि विधायक की सदस्यता पर क्या फैसला आता है।
