Chandigarh में धारा 163 लागू! तेल और गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त आदेश

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 10:14 AM

section 163 implemented in chandigarh

चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी (CNG) और एलपीजी (LPG) की सप्लाई को

चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी (CNG) और एलपीजी (LPG) की सप्लाई को सुचारु बनाए रखने और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त रुख अपनाया है। डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं।

 

कोई कमी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं
प्रशासन ने साफ किया है कि चंडीगढ़ में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। ये आदेश कुछ व्यापारियों और संस्थानों द्वारा जमाखोरी और कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिशों को रोकने के लिए जारी किए गए हैं।

क्या-क्या फैसले लिए गए

  • जमाखोरी पर रोक: घरेलू एलपीजी के दुरुपयोग, अधिक स्टॉक रखने और ज्यादा कीमत वसूलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

  • तेल कंपनियों को निर्देश: सभी तेल कंपनियों को रोजाना स्टॉक और सप्लाई की रिपोर्ट खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को देनी होगी।

  • जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता: अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी दफ्तरों में तेल और गैस की सप्लाई बिना रुकावट जारी रखने के आदेश।

  • कंट्रोल रूम स्थापित: शिकायतों के लिए सेक्टर-17 स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में कंट्रोल रूम बनाया गया है। लोग कालाबाजारी की शिकायत नोडल अधिकारी सुमित जिंदल (इंस्पेक्टर) को फोन नंबर 0172-2703956 पर दे सकते हैं।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी
ये आदेश 17 मार्च 2026 से लागू हो चुके हैं और 16 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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