Edited By PTI News Agency,Updated: 26 Mar, 2020 08:00 PM
नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वार्षिक आम सभा (एजीएम) करने और अखबारों में विज्ञापन देने के नियम से छूट प्रदान कर दी। कोरोना वायरस संकट के चलते देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए यह फैसला...
नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वार्षिक आम सभा (एजीएम) करने और अखबारों में विज्ञापन देने के नियम से छूट प्रदान कर दी। कोरोना वायरस संकट के चलते देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए यह फैसला किया गया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों और अन्य बाजार इकाइयों के लिए कानून अनुपालन का बोझ घटाने के प्रयासों के तहत इन नियमों में ढील दी है।
सेबी ने अपने परिपत्र में कहा कि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से 100 शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों को 2019-20 के लिए उनकी वार्षिक आमसभा करने के नियम से 30 सितंबर तक के लिए छूट दी गयी है।
सामान्य परिस्थितियों में इन कंपनियों को अपनी एजीएम 31 अगस्त तक करनी होती है। नियमानुसार समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के लिये इन कंपनियों को पांच महीने के भीतर अपनी एजीएम करनी होती है।
इसके अलावा सेबी ने कंपनियों को उनकी बोर्ड बैठकों, वित्तीय परिणामों या अन्य कार्यक्रमों की जानकारी देने वाले विज्ञापन के नियम से 15 मई तक छूट प्रदान कर दी है।
ऐसा सेबी ने कुछ अखबारों के अपने छपे संस्करण बंद करने या कम करने को देखते हुए दिए हैं।
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