Edited By PTI News Agency,Updated: 05 Dec, 2021 08:49 PM

नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के तहत सहायक सेक्शन अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने मंत्रियों और सांसदों से स्थानांतरण की पैरवी करवाई तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के तहत सहायक सेक्शन अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने मंत्रियों और सांसदों से स्थानांतरण की पैरवी करवाई तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने आदेश जारी कर कहा कि उसे काफी संख्या में सीएसएस कैडर में सहायक सेक्शन अधिकारी (एएसओ) ग्रेड में निजी/चिकित्सा आधार पर अंतर कैडर स्थानांतरण आग्रह प्राप्त हो रहे हैं।
सीएसएस का गठन केंद्रीय सचिवालय में मध्यम स्तर के पदों का प्रबंध करना है।
इसने कहा, ‘‘कई बार एएसओ के ये आग्रह मंत्रियों/ सांसदों/ अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त होते हैं।’’
एएसओ ग्रुप बी के गैर राजपत्रित कर्मचारी होते हैं।
आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार ने मामले में गंभीर रूख अपनाया है।
डीओपीटी ने कहा, ‘‘यह सूचित किया जाता है कि इस तरह के कार्यों पर उचित कार्रवाई की जाएगी जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल है।’’
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