Edited By jyoti choudhary,Updated: 06 Sep, 2022 11:09 AM
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए रियल एस्टेट नियामक दिल्ली रेरा ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की 18 चालू परियोजनाओं का पंजीकरण किया है। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आवेदन करने में देरी के लिए प्रत्येक
नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए रियल एस्टेट नियामक दिल्ली रेरा ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की 18 चालू परियोजनाओं का पंजीकरण किया है। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आवेदन करने में देरी के लिए प्रत्येक परियोजना पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सूत्रों के अनुसार, नियामक ने 18 परियोजनाओं में से 12 पर ‘दस्तावेज जमा करने में देरी' के लिए 25-25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
दिल्ली-रेरा और डीडीए इस मामले पर पिछले कई महीनों से आमने-सामने हैं कि क्या शहरी निकाय को अपनी परियोजनाओं को नियामक के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता है या नहीं। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘‘18 परियोजनाओं की पंजीकरण प्रक्रिया के आवेदन करने में देरी करने पर प्रति परियोजना एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें से 12 परियोजनाओं में दस्तावेज जमा करने में देरी के लिए 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।'' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (दिल्ली-रेरा) के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना नवंबर, 2018 में एक अधिसूचना के माध्यम से की गई थी।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली-रेरा के अध्यक्ष आनंद कुमार ने जुलाई में कहा था कि डीडीए को संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए अपनी अचल संपत्ति परियोजनाओं को नियामक के साथ पंजीकृत करना होगा।