EPFO Rules Changed: EPFO नियम बदला, PF की पूरी राशि निकालने को लेकर लिया गया बड़ा फैसला

Edited By Updated: 16 Oct, 2025 11:00 AM

epfo rules changed pf withdrawals now take place 12 months after job loss

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड (PF) और पेंशन अकाउंट से प्रीमैच्योर या समय से पहले फाइनल सेटलमेंट की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब नियम पहले के मुकाबले कड़े हो गए हैं। अब सब्सक्राइबर नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद ही फाइनल...

बिजनेस डेस्कः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड (PF) और पेंशन अकाउंट से प्रीमैच्योर या समय से पहले फाइनल सेटलमेंट की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब नियम पहले के मुकाबले कड़े हो गए हैं। अब सब्सक्राइबर नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद ही फाइनल सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 2 महीने की थी। इसी तरह से अब 36 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद पेंशन निकासी की अनुमति होगी।

अभी क्या है नियम? 

मौजूदा समय में अगर कोई सदस्य कम से कम एक महीने से बेरोजगार है, तो वह अपने पीएफ अकाउंट में से ईपीएफ बैलेंस का 75 फीसदी तक निकाल सकता है। ईपीएफ योजना के अनुच्छेद 69(2) के तहत, कोई सदस्य जो लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहता है, उसे अपना पूरा ईपीएफ बैलेंस निकालने की अनुमति है।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि अब नौकरी छूटने की स्थिति में EPF सब्सक्राइबर्स अपने प्रोविडेंट फंड का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं, जबकि बाकी 25% राशि (मिनिमम बैलेंस) नौकरी छोड़ने के एक साल बाद ही निकाली जा सकेगी।

मिनिमम बैलेंस क्यों जरूरी?

EPF खाते में 25% राशि बनाए रखने से सदस्यों को सालाना 8.25% ब्याज और कंपाउंडिंग का लाभ मिलता रहेगा।

आंशिक निकासी अब आसान

पहले आंशिक निकासी के लिए सदस्यों को कारण बताने या दस्तावेज जमा करने पड़ते थे। अब कोई कारण नहीं बताना होगा, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज़ हो गई है।

बदलाव की वजह

पहले 2 महीने बेरोजगार रहने पर पूरी EPF राशि निकालने से पेंशन रिकॉर्ड टूट जाता था। नई नौकरी लगने पर सदस्य को फिर से 10 साल की सेवा पूरी करनी पड़ती थी। नए नियम के तहत अगर कोई सदस्य 12 महीने बेरोजगार रहता है, तभी पूरी राशि निकासी की अनुमति मिलेगी।

पेंशन अमाउंट के नियम

EPFO के नए नियम के अनुसार पेंशन राशि अब 36 महीने बेरोजगार रहने के बाद ही निकाली जा सकेगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा बनी रहे।

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