ESIC का बड़ा फैसला, बेरोजगारी भत्ते के लिए क्लेम की डेडलाइन बढ़ाई

Edited By Updated: 17 Oct, 2020 05:25 PM

esic s big decision raising the claim deadline for unemployment allowance

कोरोना वायरस के कारण नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के क्लेम के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी है यानी कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले वैसे कर्मचारी जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत इंश्योर्ड हैं,

नई दिल्लीः कोरोना वायरस के कारण नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के क्लेम के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी है यानी कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले वैसे कर्मचारी जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत इंश्योर्ड हैं, वे तीन महीने की 50 फीसदी सैलरी पाने के लिए अब 30 जून 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। जिन लोगों ने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाई है, वे इस योजना के तहत तीन महीने की 50 फीसदी सैलरी के हकदार हैं। उन कामगारों को भी इसका फायदा मिलेगी जिन्हें फिर से नौकरी मिल गई है। देश में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की सुस्त रफ्तार को देखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है। 

ESIC के तहत बीमाकृत कोई भी कर्मचारी बेरोजगारी भत्ता के लिए अपना दावा पेश कर सकता है। यह भत्ता तीन महीने की आधी सैलरी के रूप में दी जाएगी। ईएसआईसी इसके लिए 44 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने जा रही है। ESIC की तरफ से इस बेरोजगारी भत्ता के लिए 19 सितंबर को बेरोजगारी राहत को 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी तक दिया गया था लेकिन बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने वालों की संख्या उम्मीद से काफी कम दिख रही है। श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोना की वजह से बेरोजगार होने वाले अब तक 5 लाख कर्मचारियों ने इस भत्ते के लिए आवेदन नहीं किया है। इसे देखते हुए आवेदन की तिथि को आगे बढ़ाया गया है। 

ऐसे कर सकेंगे क्लेम
50 फीसदी सैलरी के क्लेम के लिए कर्मचारियों को ESIC के पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेमफॉर्म भरकर उसे सबमिट करना होगा और भरे गए फॉर्म का प्रिंटआउट, एफिडेविट, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आधार कार्ड की कॉपी के साथ संबंधित ESIC शाखा जमा कराना होगा। आप चाहें तो पोस्ट के जरिए या फिर खुद जाकर इसे जमा कर सकते हैं। देश में अभी 3.49 करोड़ परिवार ESIC में रजिस्टर्ज हैं जिसके तहत 13.56 करोड़ लोगों को इससे जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं।

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