वाहन कबाड़ सैंटर खोलने का रास्ता साफ, सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट

Edited By Supreet Kaur,Updated: 18 Oct, 2019 10:39 AM

government releases draft for opening of vehicle junk center

केंद्रीय सड़क परिवहन परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश में अधिकृत वाहन कबाड़ सैंटर (ऑथोराइज्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी) खोलने का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसे वाहन कबाड़ सैंटर भी कहा जाता है। इस सैंटर को खोलने के लिए कुछ सरकारी गाइडलाइन का .....

नई दिल्लीः केंद्रीय सड़क परिवहन परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश में अधिकृत वाहन कबाड़ सैंटर (ऑथोराइज्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी) खोलने का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसे वाहन कबाड़ सैंटर भी कहा जाता है। इस सैंटर को खोलने के लिए कुछ सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सियाम ने सरकार के इस कदम की सराहना की। हालांकि पुराने वाहन नष्ट करने पर ग्राहकों को छूट देने की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि अधिकृत कबाड़ सैंटर खुलने से देश में प्रदूषण करने वाले वाहनों को नष्ट करने में मदद मिलेगी। साथ ही नए वाहनों की डिमांड बढ़ेगी।

कोई भी व्यक्ति वाहनों को नष्ट नहीं कर सकेगा। सरकार की तरफ  से अधिकृत स्क्रैपर को एक डिजीटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो वाहन के नष्ट होने के बाद उसकी फोटो के साथ वाहन चैसी नंबर सरकार को देगा। सरकार नष्ट हुए वाहन का डाटा सरकारी डाटाबेस वाहन पर सुरक्षित रखेगी।

लेना होगा लाइसैंस
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोई व्यक्तिगत तौर पर फर्म सोसाइटी या फिर ट्रस्ट के जरिए वाहन कबाड़ सैंटर खोल सकता है। इसके लिए केन्द्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से इजाजत लेनी होगी। बोर्ड की टीम सैंटर का दौरा करेगी और फिर सारे मानक पूरे होने पर एक अधिकृत लाइसैंस जारी करेगी।

किन दस्तावेज की होगी जरूरत

  • वाहन कबाड़ सैंटर खोलने के लिए स्थायी अकाऊंट नंबर और जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना चाहिए
  • सैंटर के यार्ड में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना होगा।
  • नष्ट किए जाने वाले वाहनों का रिकार्ड 3 माह तक रखना होगा। इसके बाद इस डाटा को सरकार को देना होगा।
  • अथॉरिटी की ओर से जारी अधिकतम 10 साल के लिए सैंटर का लाइसैंस जारी किया जाएगा, जिसके बाद इसे रिन्यू कराना होगा।
  • छोटे वाहनों का वाहन कबाड़ सैंटर खोलने के लिए न्यूनतम 4000 स्कवेयर फुट की जगह होनी चाहिए, जबकि बड़ा वाहन कबाड़ सैंटर खोलने के लिए 8000 स्कवेयर फुट जगह होनी चाहिए।

किन वाहनों को किया जा सकेगा नष्ट

  • ओरिजिन रजिस्ट्रेशन रिन्यू न होने वाले वाहन
  • फिटनैस सर्टिफिकेट न जारी होने वाले वाहन
  • नीलामी वाले वाहन
  • प्रवर्तन एजैंसी की ओर से छोड़ गए वाहन
  • सरकार को देना होगा चैसी नंबर

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!